आगरा। अस्पताल संचालक अरिंजय जैन द्वारा मौत की मॉकड्रिल कर 22 लोगों को मारने का कबूलनामा करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी प्रभु एन। सिंह द्वारा हॉस्पिटल को क्लीन चिट दी गई थी और बाद में अस्पताल को सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की गलत अफवाह फैलाने और महामारी एक्ट के उल्लंघन करने का दोषी पाया गया था। 10 जून को हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित कर हॉस्पिटल में सील लगाई गई थी। मामले में कई पीडि़त सामने आये थे और न्यायालय पहुंचे थे पर आखिर में मुकदमा वापस ले लिया गया था