- ट्रायल-टेस्टिंग की वीडियो बनाएगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट

- दलाल से बनवाया डीएल तो रखी जाएगी नजर, होगा नुकसान

देहरादून,

अब दलालों के जरिये ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पहुंचे तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। शासन ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि तमाम कैटेगरीज के लाइसेंस बनाते समय ट्रायल-ट्रेस्टिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। इसके अलावा ट्रायल का डेटा पोर्टल पर भी अपलोड किया जाए। जिससे कोई भी व्यक्ति किसी दलाल से लाइसेंस न बनवा सके। यह भी कहा गया है कि परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस मुख्य चौराहों व मेन पब्लिक रूट्स पर सीसीटीवी कैमरे के साथ ही रडार व स्पीड इंटरसेप्टर टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें।

ओवरस्पीड व रैश ड्राइविंग पर नजर

चीफ सेक्रेटरी एसएस संधु रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए इनोवेटिव ऑप्शंस और हरसंभव प्रयासों पर जोर दिया है। बुधवार को उन्होंने सचिवालय में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। सीएस ने कहा कि लोगों का जीवन बचाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए तमाम विभागों को अपने लेवल पर व सामूहिक कॉर्डिनेशन से जरूरी कदम उठाये जाने चाहिए। रोड एक्सीडेंट से संबंधित कायरें में किसी भी प्रकार की देरी न हो, नियमित मॉनिटरिंग की जाए। इसके अलावा लाइसेंस जारी करते समय पूरी प्रक्रिया का सही तरीके से अनुपालन हो। कहा, रोड एक्सीडेंट का नियमित सुपरविजन हो। ओवरस्पीडिंग, रैश ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर सक्रियता से एक्शन हो। जिससे रोड एक्सीडेंट के मामलों में गिरावट आए। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

यह दिये निर्देश

-पीडब्ल्यूडी व एनएचएआई ब्लैक स्पॉट और वलनरेबल एरियाज को कैटेगराइज करेंगे।

-ए, बी व सी श्रेणी में बांटकर रोड एक्सीडेंट के मामले होंगे कम।

-सड़क मार्गो पर होंगे साइकिल ट्रैक का निर्माण।

-इंडस्ट्रियल एरियाज में श्रमिकों के आने-जाने के लिए तैयार हों साइकिल ट्रैक।

-तमाम रूट्स पर स्पीड ब्रेकर व रम्बल स्ट्रीप बनाए जाएं।

-जिससे वाहनों की स्पीड कम हो और वाहन चालकों ने दिक्कत भी न हो।

-सड़क सुरक्षा की बेहतर कंपनी से थर्ड पार्टी ऑडिट होगा।

-कोर्ट व सड़क सुरक्षा समिति के सुझावों पर इंप्लीमेंट होगा।

-बिना हेलमेट चार्ज लेकर नया हेलमेट दिया जाए।

-स्वास्थ्य व परिवहन विभाग हिल एरियाज में दुर्घटना में घायल लोगों के ट्रीटमेंट का समाधान ढूंढें।

-अवैध मीडियन्स तत्काल होंगे बंद।

-मुख्य मार्ग से 90 डिग्री पर सीधे मिलने वाले संपर्क मार्ग व रास्तों पर जरूरी सुरक्षा उपाय होंगे।

-हिल एरियाज में आवश्यकतानुसार क्रैश बैरियर लगाएं जाएंगे।

-डीएम को निर्देश, रोड एक्सीडेंट से संबंधित पेंडिंग मजिस्ट्रेटी जांच 2 माह में हों निस्तारित।

-हर ब्लॉक लेवल पर एसडीएम की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति गठित होगा।

तीसरी बार वॉयलेशन तो लाइसेंस सस्पेंड

परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा मानकों का दूसरी बार उल्लंघन करने वाले वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को छह माह के लिए सस्पेंड किया जाए। तीसरी बार उल्लंघन करने पर एक वर्ष के लिए लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाए।

ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन का सर्वे होगा

ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन, डाइविंग स्कूल और फिटनेस टेस्ट लेन बनवाने के लिए भूमि का तत्काल सर्वे किया जाए। जरूरत पड़े तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की मदद भी ली जाएगी। सभी जनपदों में 'इन्सि्टट्यूट सोशल रेस्पोंसिबिल' इनिशिएटिव भी शुरू किया जाएगा। जिसके तहत इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्यनरत छात्रों, रिटायरमेंट इंजीनियरों व समाज के सक्रिय और रचनात्मक नागरिकों को सड़क सुरक्षा के संबंध में बेहतरीन सुझाव और फीडबैक देने के लिए मंच प्रदान किया जा सके।