- आलाधिकारियों के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस का अभियान
- हाईवे पर लगातार हादसों को देख लिया गया निर्णय
आगरा। अब हाईवे पर शॉर्टकट के चक्कर में उल्टी चाल चलने वालों की खैर नहीं है। शहर में ट्रैफिक को सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस के आदेश के बाद यातायात विभाग ने सभी हाईवे पर कैमरे लगाए हैं। ट्रैफिक पुलिस के एक्टिव सिपाही रॉन्ग साइड आने वाले वाहनों को चालान करने के बाद वापस करेंगे। अगर, पुलिसकíमयों से कोई अभद्रता करता है तो घटनाक्रम कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके बाद कार्रवाई कर चालान उस व्यक्ति के घर भेजा जाएगा, जो नियमों का उल्लंघन करता है।
शॉर्टकट के चक्कर में हो रही दुर्घटना
शहर में हाईवे पर होने वाली दुर्घटनओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस एक्टिव है। अधिकारियों द्वारा रॉन्ग साइड आने वाले वाहनों को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अक्सर देखा गया है कि वाहन चालक शॉर्टकट के चक्कर में रॉन्ग साइड जाने का रास्ता अपनाते हैं। ऐसे में दुर्घटना की संभावना अधिक हो जाती है। पिछले एक महीने पर पांच लोगों की जान जा चुकी है। ये वाहन चालक रॉन्ग साइड चल रहे थे।
सीसीटीवी में कैद दुर्घटनाएं
हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं में अधिकतर दुर्घटनाएं रॉन्ग साइड जाने आने से हुई हैं। जिसमें कम दूरी के फेर में वाहन चालक अपनी जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। कैमरों में कैद दुर्घटनाओं से आकलन लगाया गया है कि हाईवे पर नियमों का उल्लंघन भारी पड़ सकता है। जहां ट्रैफिक पुलिस के जवानों का आभाव है, वहां सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। रॉन्ग साइड से आने पर कैमरे में उस वाहन चालक की फोटो कैद हो जाएगी। इसके बाद वाहन नंबर प्लेट से चालान उसके घर भेजा जाएगा।
5 हजार रुपए जुर्माना
गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर पहले 1100 रुपए का जुर्माना था। लेकिन अब बढ़कर पांच हजार रुपए हो गया है। शराब पीकर वाहन ड्राइव करने पर दो हजार रुपए था, अब 10 हजार रुपए कर दिया गया है। वहीं रेड लाइट क्रॉस करने पर 100 रुपए था, जो अब एक हजार से पांच हजार रुपए कर दिया गया है।
इमरजेंसी वाहनों को देना पड़ेगा रास्ता
मोटर व्हीकल एक्ट में एक नया चालान शामिल किया गया है। जिसमें इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देना पर 10 हजार जुर्माना है। इमरजेंसी वाहनों में एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और दूसरे इसरजेंसी वाहन शामिल हैं। सीट बेल्ट न लगाने पर पहले जुर्माना 100 रुपए था, जो अब एक हजार रुपए कर दिया गया है।
वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह से पालन करें। नियमों का पालन करके शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने में सहयोग करें। किसी भी स्थिति में यातायात के नियमों का उल्लंघन न करें।
आनंद ओझा, टीएसआई
रॉन्ग साइड पर चालान
-पुराना 1100, नया चालान 5000
-शराब पीकर चलाने पर जुर्माना
-पुराना 2000, नया चालान 10 हजार
-सील्ट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना
-पुराना 100 रुपए, नया एक हजार