-पांच माह बाद भी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर नहीं लगाया गया ट्रैकर

-कन्या भ्रूण हत्या पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया था कदम

PRAYAGRAJ: शहर के अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को ट्रैकर लगवाने के लिए डीएम की ओर से एक सप्ताह का अल्टीमेटम जारी किया गया है। तय समय में ऐसा नहीं करने पर उनके सेंटर्स पर ताला लगने के साथ लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। बता दें कि पांच महीने पहले कन्या भ्रूण हत्या पर लगाम लगाने के लिए ट्रैकर लगाने का आदेश दिया गया था। इसका अभी तक पूरी तरह पालन नहीं हो सका है। वर्तमान में कई सेंटर्स बिना ट्रैकर के ही रन कर रहे हैं।

180 सेंटर्स पर लटकी तलवार

शहर में 225 अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं। इनमें से 45 सेंटर्स में आदेशानुसार ट्रैकर लगाए जा चुके हैं, जबकि 180 सेंटर्स अभी बचे हुए हैं। इन जगहों पर इस आदेश का पालन अभी तक नहीं हुआ है। सभी को ट्रैकर लगवाने के लिए डीएम ने एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। उनके आदेश पर स्वास्थ्य विभाग के पीसीपीएनडीटी एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ। एके तिवारी ने यह नोटिस जारी किया है। इसे सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को भेजा गया है।

एक-एक रिकार्ड होगा ट्रैक

-मई में डीएम ने शहर के सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को ट्रैकर सिस्टम लगाने के आदेश दिए थे।

-एक सिस्टम को लगाने में सेंटर्स को 35 हजार रुपए तक वहन करना होगा।

-सभी ट्रैकर स्वास्थ्य विभाग में लगे सर्वर से कनेक्ट होंगे।

इतनी होगी निगरानी

इनके जरिए पेंशेंट रिकॉर्ड, मशीन के ऑपरेट होने का समय, मशीन के ऑफ होने का समय, गर्भवती के जांच का समय, फॉर्म एफ का ब्योरा व डायग्नोस के दौरान अल्ट्रासाउंड का प्रोब शरीर के किस अंग पर गया, कितनी देर तक संबंधित अंग की डायग्नोस पर फोकस किया गया। यह पूरी रिपोर्ट विजुअल डाटा के साथ ट्रैकर पर रिकार्ड होगी।

कन्याओं को बचाना शासन का लक्ष्य

यूपी के तमाम शहरों में अभी लिंगानुपात बहुत अच्छा नहीं है। लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने ट्रैकर लगाने के आदेश दिए हैं। लेकिन इसका पालन करने में अल्ट्रासाउंड सेंटर्स आनाकानी कर रहे हैं। बता दें कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत गर्भवती महिलाओं का भ्रूण परीक्षण कर लिंग की जानकारी देना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। पूर्व में अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर कन्या भ्रूण परीक्षण का आरोप लग चुका है। जिस पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

डीएम साहब ने अल्ट्रासाउंड सेंटर्स की मनमानी पर नाराजगी जताई है। उनके आदेश के चलते सभी सेंटर्स को नोटिस जारी कर दिया गया है। एक सप्ताह के अंदर ट्रैकर नहीं लगाने पर उनके सेंटर पर ताला लगाने के साथ लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा।

-डॉ। एके तिवारी, नोडल, पीसीपीएनडीटी एक्ट प्रयागराज