5 लाख घूस लेते रंगेहाथ हुए थे गिरफ्तार

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर पन्नालाल सैलानी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इन्हें 5 लाख रुपये घूस लेते पकड़ा गया था। बीसीआई कालोनी टुंडला, फिरोजाबाद के निवासी अभियंता सैलानी पर घूस के आरोप को गंभीर मानते हुए जमानत पर छोड़ने का आदेश देने से इन्कार कर दिया है।

यह आदेश जस्टिस रमेश सिन्हा तथा डीके सिंह की खण्डपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता वीपी श्रीवास्तव व सीबीआई अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश को सुनकर दिया है। मालूम हो कि मे। पीसीसीएससी फर्म के दीपक अग्रवाल को भरथना से फिरोजाबाद तक 11 रेलवे अण्डरपास बनाने का ठेका दिया गया। भुगतान में अडं़गे डालने पर अग्रवाल ने 23 अगस्त 12 को सीबीआई से शिकायत की। जिस पर सीबीआई ने 5 लाख घूस लेते इंजीनियर को गिरफ्तार किया। सीबीआई कोर्ट जमानत अर्जी खारिज कर दी है जिस पर हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गयी थी।