इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर जिला पंचायत द्वारा जारी 24 करोड़ के टेण्डर को रद कर दिया है और जिला पंचायत अधिनियम के तहत नये सिरे से नियमानुसार टेण्डर जारी करने का आदेश दिया है।

यह आदेश जस्टिस शशिकान्त गुप्ता तथा मंजूरानी चौहान की खण्डपीठ ने पंचायत सदस्य महेन्द्र सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता केके राय व शशांक कुमार ने बहस की। याची का कहना है कि जिला पंचायत अधिनियम की धारा 64 के तहत एक कमेटी गठित कर टेण्डर जारी किया जाना चाहिए। प्रश्नगत मामले में कमेटी गठित नही गयी और अपने चहेते ठेकेदार को टेण्डर दे दिया गया।