- 68500 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में नौ सफल अभ्यर्थियों को 15 दिन में दें नया अंकपत्र और नियुक्ति

- कोर्ट ने सचिव को तीन अप्रैल के आदेश के अनुपालन का एक और अवसर दिया है

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को 68500 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में नौ सफल अभ्यर्थियों को 15 दिन में नया अंकपत्र और नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले ही याचीगण को दो माह में रिजल्ट देने का आदेश दिया था। याचीगण के प्रत्यावेदन पर सचिव ने कोई निर्णय नहीं लिया तो अवमानना याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सचिव को 15 दिन की मोहलत देते हुए याचिका निस्तारित कर दिया।

अनिरुद्ध नारायण शुक्ल व अन्य याचिका पर जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने यह आदेश दिया है। याचीगण का कहना था कि तीन अप्रैल 2019 को हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की प्रति उन्होंने सचिव को दी थी, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने सचिव को तीन अप्रैल के आदेश के अनुपालन का एक और अवसर दिया है। याचीगण का प्रत्यावेदन मिलने पर उनको लिए गए निर्णय से अवगत कराने के लिए कहा है।