इसी साल 28 फरवरी को घोषित किया गया था, नए सिरे से तैयार होगी 2707 पदों की चयन सूची

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नियमों की अनदेखी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने इसी साल 28 फरवरी को जारी किये गये एसआई रिक्रूटमेंट के फाइनल रिजल्ट को विधि विरुद्ध करार देते हुए निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि रिजल्ट चेंज होगा लेकिन नए सिरे से कोई परीक्षा नहीं होगी। सिर्फ सेलेक्शन लिस्ट जारी की जायेगी।

दो जजों की पीठ ने की सुनवाई

यह आदेश जस्टिस सुनीता अग्रवाल व सुनीत कुमार की खंडपीठ ने अतुल कुमार द्विवेदी व दर्जनों अन्य की विशेष अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, शशिनंदन, राधाकांत ओझा, विजय गौतम आदि व राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने बहस की। बता दें कि 17 जून 2016 को 2707 पुलिस उपनिरीक्षक, पीएसी प्लाटून कमांडर, फायर फाइटिंग ऑफीसर की वेकेंसी निकाली गयी थी। रिक्रूटमेंट प्रॉसेस 2015 की नियमावली के तहत पूरा किया जाना था। बोर्ड की तरफ से जारी की गयी सेलेक्टेड कैंडीडेट्स की लिस्ट में 2181 कैंडीडेट्स को शामिल किया गया था। याची अधिवक्ताओं का तर्क था कि चयन प्रक्रिया में नियम 15 के उपबंधों का पालन नहीं किया गया। नार्मलाइजेशन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी कर मनमानी की गयी। 28 जून 2017 को नार्मलाइजेशन का नियम लागू किया गया। कोर्ट ने अपीलार्थियों के तर्को से सहमत होते हुए चयन परिणाम रद कर दिया। कहा कि अब शारीरिक दक्षता आदि टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। नियमानुसार पुलिस भर्ती बोर्ड नए सिरे से परिणाम घोषित करे।