हाईकोर्ट हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए दिए जरूरी निर्देश

PRAYAGRAJ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम प्रयागराज को सड़कों पर घूमने वाले जानवरों व कुत्तों को शहर से बाहर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जिम्मेदारों से पूछा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अनिवार्यता को कैसे लागू करेंगे? इस पर पुलिस क्या कर रही है? यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और अजित कुमार की बेंच ने शुक्रवार को पीआईएल पर सुनवाई करते हुए दिया है।

सभासद और वालेंटियर करेंगे जागरूक

कोर्ट ने प्रयागराज नगर के 80 वार्डो के सभासदों को पुलिस, एनसीसी व भारत स्काउट वालंटियर्स के साथ मिलकर घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करके कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराने का निर्देश दिया है। डीएम को इस संबंध में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने को कहा है। इसकी कार्य योजना 31 अगस्त को पेश करने का निर्देश दिया है। योजना दमदार रही तो इसे प्रदेश भर में लागू कराया जायेगा। समाजसेवी पीके जैसवार ने बताया कि उनके साथ 1600 वालंटियर्स सेवा देने के लिए तैयार हैं। प्रयागराज में गाइडलाइन का पालन न होने की शिकायत के साथ दाखिल फोटोग्राफ अपर महाधिवक्ता को सौंपकर कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है।

पार्थिव शरीर न देने पर जांच का निर्देश

अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बताया कि कानपुर नगर में कोरोना के एक मरीज की निजी अस्तपाल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों ने 11 लाख रुपये दे दिया है। लेकिन, अस्तपाल प्रबंधन ने पार्थिव शरीर नहीं दिया। कहा कि साढे़ 14 लाख रुपये देने पर ही पार्थिव शरीर दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने डीएम कानपुर नगर को जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

मरीज से दु‌र्व्यवहार की शिकायत

अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव ने लखनऊ के कोरोना मरीज के साथ लापरवाही का मुद्दा उठाया। पीडि़त राधेश्याम दीक्षित के साथ अस्पताल में दु‌र्व्यवहार किया गया है। कोर्ट ने कहा कि राधेश्याम ने जिलाधिकारी लखनऊ से शिकायत की है, उसकी जांच करके जांच रिपोर्ट पेश की जाय। एमबीबीएस मास्टर डिग्री ले रहे छात्रों को लेबल थ्री श्रेणी के अस्पतालों में रेजीडेंट डॉक्टर की सेवाएं लेने की मांग मे दाखिल अर्जी पर कोर्ट ने राज्य सरकार से विचार करके बताने को कहा है।

पशु मेला लगाने पर मांगी जानकारी

फिरोजाबाद में गाइडलाइन के विपरीत पशु मेला लगाने के मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से पूछा है कि गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? पान, गुटका व खैनी खाकर सड़क पर थूकने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा कोर्ट के समक्ष उठाया गया। इस पर कोर्ट ने सरकार से पूछा कि एक अगस्त को जारी आदेश का पालन कैसे कराएंगे? चीफ सेक्रेट्री ने कोर्ट से मांगा गया रोडमैप देने के लिए समय देने की मांग की। कोर्ट ने समय देते हुए कहा कि लोगों का आवागमन और व्यावसायिक गतिविधियों को न्यूनतम कैसे करेंगे? इसकी भी जानकारी दें।