आदेश पालन न करने पर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) संत कबीरनगर सत्येंद्र कुमार सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि वह प्रथम दृष्टया अवमानना के दोषी हैं। साथ ही याची को जीपीएफ, पेंशन आदि भुगतान पर बीएसए को एक माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। बीएसए से अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो बीएसए सुनवाई की अगली तारीख को कोर्ट में हाजिर हों।

बीएसए को तीन महीने का मौका

यह आदेश जस्टिस पीयूष अग्रवाल ने कृष्णावती की अवमानना याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर का कहना है कि कोर्ट ने विपक्षी को तीन माह के भीतर याची के पति के सेवानिवृत्त के भुगतान का निर्देश दिया था। इस आदेश का पालन न किए जाने पर दाखिल अवमानना याचिका यह कहते हुए कोर्ट में निस्तारित कर दिया था कि विपक्षी आदेश का अनुपालन कर याची को उसकी सूचना दें। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया तो दोबारा दाखिल याचिका पर विपक्षी को कोर्ट ने आदेश पालन का एक माह का अतिरिक्त समय दिया है। याचिका की सुनवाई एक माह बाद होगी। याची के पति स्व। बबलू पूर्व माध्यमिक विद्यालय नरियावा संत कबीरनगर में चपरासी पद पर नियुक्त थे। सेवाकाल में उनकी मृत्यु हो गयी थी। याची के पुत्र श्रवण कुमार को 15 जनवरी 2006 को मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति दी गई। लेकिन, याची को पति की मृत्यु के बाद जीपीएफ, पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देशों का विपक्षी द्वारा पालन न करने के कारण दोबारा यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है।