इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ध्वस्तीकरण के मामले में पीडीए के आदेश पर लगायी रोक

अल्लापुर स्थित विजय टावर कांप्लेक्स का मामला, नौ नवंबर को होगी सुनवायी

PRAYAGRAJ: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को माफियाओं के अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण के पीडीए के अभियान को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अल्लापुर मोहल्ले में स्थित माफिया विजय मिश्र के शापिंग काम्प्लेक्स को ढहाने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश याची की तरफ से यह भरोसा दिलाने पर कि बगैर नक्शा पास किये बनाये गये हिस्से को वह खुद ढहा देगा, को संज्ञान लेते हुए दिया है। कोर्ट ने अवैध निर्माण कितने दिनो में ढहा दिया जायेगा? के संबंध में हलफनामा मांगा है और सुनवाई की नेक्स्ट डेट नौ नवंबर मुकर्रर की है।

कमिश्नर ने दिया था पुन: सुनवाई का आदेश

अल्लापुर मोहल्ला स्थित विजय टावर कांप्लेक्स के ध्वस्तीकरण मामले में पीडीए की तरफ से आदेश जारी किया गया था। आदेश में ध्वस्तीकरण आदेश का कारण बगैर नक्शा पास कराये निर्माण कराने को बताया गया था। पीडीए के इस आदेश को शॉपिंग कांप्लेक्स की मालिक इंद्रकली व विजय मिश्र के अधिवक्ता द्वारा कमिश्नर कोर्ट में चुनौती दी गयी थी। आयुक्त ने इस प्रकरण पर सुनवाई के दौरान पीडीए को आदेश दिया था कि वह याची को नोटिस जारी करके बुलावे और उसे अपना पक्ष रखने का मौका दे। इसके बाद कोई फैसला लिया जाय। आयुक्त कोर्ट के फैसले को पीडीए की तरफ से हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी थी। सोमवार को हाई कोर्ट में पेश की गयी याचिका पर बुधवार को सुनवाई की डेट तय की गयी थी।

आर्किटेक्ट के परामर्श पर हलफनामा

बुधवार को इस मामले में जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण की मंडलायुक्त के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की। बता दें कि आयुक्त ने ध्वस्तीकरण के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए पीडीए के जोनल अधिकारी को सुनकर नियमानुसार नये सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान विपक्षी की तरफ से कोर्ट से नक्शे के विपरीत हुए निर्माण को स्वयं हटाने की मोहलत मांगी गयी। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि मकान ध्वस्तीकरण के लिए कितने दिनों का समय चाहिए। इस पर याची की तरफ से कहा गया कि आíकटेक्ट से परामर्श करके हलफनामा दाखिल करेंगे। कोर्ट ने इस पर नौ नवंबर को सुनवाई की डेट तय की गयी।

पहली बार किसी को मिली राहत

बता दें कि इन दिनों प्रयागराज विकास प्राधिकरण अवैध रूप से सम्पत्ति खड़ा करने वाले माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रहा है। एक दर्जन से अधिक निर्माण को ढहाया जा चुका है। माफिया विजय मिश्रा के पहले भी कई ने कोर्ट में याचिका दाखिल करके राहत पाने की कोशिश की। लेकिन, किसी को भी इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। यह पहला मौका है जब कोर्ट ने याची को खुद अपना निर्माण ढहाने की अनुमति दी है। पिछले हफ्ते आयुक्त कोर्ट में सुनवाई के दौरान दस्ता निर्माण ढहाने पहुंच गया था। लेकिन, आयुक्त कोर्ट में सुनवाई के चलते कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा सका था।