यूपी क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े सदस्यों को मिली राहत

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के दीपक शर्मा, युद्धवीर सिंह, मो। अमीर व सतीश जायसवाल को राहत देते हुए उनके खिलाफ चंदौली में चल रहे आपराधिक मुकदमे पर रोक लगा दी है। इनके ऊपर धोखाधड़ी व षड्यंत्र का आरोप है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अंडर 19 क्रिकेट टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी त्रिवेश यादव को नोटिस जारी किया है। याचिका पर राज्य सरकार व विपक्षी से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।

मैच फीस न मिलने पर मुकदमा

यह आदेश जस्टिस केएन वाजपेयी ने दीपक शर्मा व अन्य की याचिका पर दिया है। बता दें कि त्रिवेश यादव क्रिकेट टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी थे। उन्हें यात्रा व आवास भत्ता दिया गया, लेकिन, मैच फीस नहीं दी गयी। इस पर उन्होंने चंदौली थाना में एफआइआर दर्ज कराई। बीसीसीआइ की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि केवल टीम के 15 खिलाडि़यों को ही मैच फीस देने का नियम है। इसका भुगतान उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन करती है। शिकायतकर्ता अतिरिक्त खिलाड़ी है, नियमानुसार उसे मैच फीस पाने का अधिकार नहीं है। याचियों का कहना था कि यदि ऐसे मुकदमे चलाने की अनुमति दी गयी तो यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इस पर कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।