इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश, उचित फोरम में जाएं, केस रद करने से किया इंकार

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक न्यास भंग के आरोपी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे को रद करने की मांग में दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप से करने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 227, 228 या धारा 239 के तहत याची सक्षम न्यायालय में डिस्चार्ज के अधिकार के तहत अर्जी दाखिल कर सकता है।

साढ़े छह लाख हड़पने का आरोप

यह आदेश जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने मीरजापुर के बेलवा गांव के निवासी विवेक कुमार पांडेय की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता धर्मेद्र सिंह ने बहस की। इनका कहना था कि जगदीश नारायण पांडे से छह लाख रुपये लेकर हड़प जाने का याची पर आरोप है, जो मनगढ़ंत व निराधार है। झूठा केस लिखाया गया है। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट फाइल की है और एसीजेएम इलाहाबाद की अदालत में मुकदमा चल रहा है। जगदीश नारायण पांडेय ने कैंट थाना, प्रयागराज में एफआइआर दर्ज कराई है, जो दुर्भावनापूर्ण ढंग से परेशान करने के लिए दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है।