मथुरा के थाना हाईवे में तैनात इंस्पेक्टर का है मामला

PRAYAGRAJ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थाना हाईवे, मथुरा में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर जगदंबा सिंह का डीआइजी/एसएसपी की ओर से पारित निलंबन आदेश को रद कर दिया है। यह आदेश जस्टिस यशवंत वर्मा ने इंस्पेक्टर जगदंबा सिंह की याचिका पर दिया है। लापरवाही बरतने के चलते आम जनता में पुलिस की छवि धूमिल होने को आधार बनाकर याची इंस्पेक्टर को 11 फरवरी 2020 को निलंबित किया गया था।

कानूनी रूप से गलत है निलंबन आदेश

याची के तरफ से कोर्ट में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि निलंबन आदेश कानूनी रूप से गलत है। आदेश पारित करने से पूर्व सक्षम अधिकारी ने उन तथ्यों पर न तो विचार किया और न ही कोई आदेश में जिक्र ही किया है। याची अधिवक्ता का कहना था कि निलंबन से पूर्व अधिकारी को उन कारणों का आदेश में उल्लेख करना चाहिए जिस पर विचार करके संतुष्ट होने पर आदेश पारित किया गया। कोर्ट ने आदेश में सच्चिदानंद त्रिपाठी केस में निलंबन को लेकर प्रतिपादित सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि याची के केस में सक्षम अधिकारी ने निलंबन आदेश पारित करने से पूर्व ऑब्जेक्टिव संतुष्टि रिकार्ड नहीं किया है। इस निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए कानूनी मुद्दा उठाया गया था और इस संबंध में कानून भी प्रतिपादित हो गया है। इस कारण कोर्ट ने सरकारी वकील की सहमति पर निलम्बन आदेश रद कर दिया।