बिजनौर के मंदिर में लगे लाउडस्पीकर पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिया आदेश

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण फैला रहे बिजनौर के शाहअलीपुर अ4दुल सत्तार मदनपुर गांव के संत रविदास मंदिर से लाउडस्पीकर हटाने को कहा है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को अन्य धार्मिक स्थलों पर लगे स्पीकर पर नियमानुसार कार्यवाही की छूट दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना शासन की अनुमति लिए किसी 5ाी धार्मिक स्थल पर प्रदूषण फैलाने तथा लाउड स्पीकर लगाने न दिया जाय। यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी 5ाोसले और जस्टिस एमके गुप्ता की 2ाण्डपीठ ने शौकत अली की याचिका पर दिया है।

याचिका

मंदिर पर लगे लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है

इसे हटाने का आदेश दिया जाय ताकि लोगों को दिक्कत न हो

राज्य सरकार का जवाब

मंदिर और मस्जिद चंद कदम की दूरी पर स्थित हैं

मस्जिद में 5.48 बजे सुबह अजान व रविदास मंदिर में 6.24 बजे सुबह आरती होती है

स्पीकर लगाने की जिला प्रशासन से अनुमति नहीं ली गयी है

शासन ने नोटिस जारी की है। धारा 133 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

मंदिर के अलावा आबिद मस्जिद सदर को 5ाी नोटिस दी गयी है

नियमानुसार निर्धारित डेसिबल से अधिक ऊंची आवाज में स्पीकर नहीं बजाया जा सकता

कोर्ट ने कहा

शासन नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है।

याचिका निस्तारित कर दी गयी है।

बिजनौर में मंदिर व मस्जिद दोनों स्थानों से लाउडस्पीकर हटा दिया गया है।

सुधांशु श्रीवास्तव

अपर मु2य स्थायी अधिवक्ता, राज्य सरकार