इलाहाबाद हाई कोर्ट में 14 को होगी सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23520 पुलिस पीएसी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 को रद कर नये सिरे से कराने की मांग में दाखिल याचिका खारिज करने के आदेश की वैधता की चुनौती में पुलिस विशेष अपील को सुनवाई हेतु 14 अगस्त को पेश करने का आदेश दिया है।

यह आदेश जस्टिस गोविन्द माथुर तथा जस्टिस सीडी सिंह की खंडपीठ ने कृष्ण गोपाल सिंह की विशेष अपील पर दिया है। अपील पर अधिवक्ता ऋतेश श्रीवास्तव ने बहस की। याची का कहना है कि एक ही तरह के पेपर दोनों याचियों को दिये गये। जिससे पेपर लीक की सम्भावना बढ़ गयी। जिसने परीक्षा की निष्पक्षता को प्रभावित किया किन्तु एकल न्यायपीठ ने याचिका खारिज कर दी। सरकारी वकील ने कोर्ट से बहस के लिए समय मांगा जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 14 अगस्त की तिथि तय की है।

पैरामिलिट्री फोर्स भर्ती मामले में फैसला सुरक्षित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग की 2011 की पैरामिलिट्री फोर्स भर्ती में अनियमितता के खिलाफ दाखिल सैकड़ों याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। 27 जुलाई के अंक में अधिवक्ताओं के बताये अनुसार याचिकाओं पर आदेश पारित होने की खबर सही नहीं थी। कोर्ट ने लम्बी बहस के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया था, जो तथ्य समाचार में दिये गये हैं वे बहस के दौरान पक्षों द्वारा उठाये गये थे।

अजीत कुमार सिंह व सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं की सुनवाई जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र ने की। याचियों का कहना है कि कई पद खाली है और अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने आयोग व याचियों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है।