29334 गणित-विज्ञान शिक्षकों की भर्ती में विवाद और गहराया

14 जिलों के अभ्यर्थियों की अवमानना याचिका पर सुनवाई

ALLAHABAD: उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 विज्ञान-गणित के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से काउंसिलिंग का चरणबद्ध रिकॉर्ड मांगा है। कोर्ट ने प्रत्येक चरण के कटऑफ के साथ ही यह भी बताने को कहा है कि क्या किसी चयनित अभ्यर्थी के अंक कटऑफ मेरिट से कम हैं और यदि ऐसा है तो क्या अन्य अभ्यर्थियों से उसके अधिक अंक थे। यह भी बताने को कहा है कि क्या पूर्व में किसी चरण की काउंसिलिंग में उससे नीचे की कटऑफ मेरिट जारी की गई और उसके बाद आगे की काउंसिलिंग कराई गई। यदि ऐसा किया गया तो किसके आदेश से किया गया।

14 जिलों के अभ्यर्थियों की याचिका

गौरतलब है कि 14 जिलों के अभ्यर्थियों ने इस संबंध में याचिका दाखिल की है। इसकी सुनवाई जस्टिस मनोज मिश्र ने की। याचीगण का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी, विभू राय ने बताया कि याची गण पूर्व में अपने-अपने जिलों की काउंसिलिंग में शामिल हुए थे। उनके अंक घोषित कटऑफ मेरिट से अधिक थे। उनके मूल दस्तावेज भी जमा करा लिए गए, लेकिन नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। उनका कहना था कि हाईकोर्ट ने समय सीमा के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने मनमाने तरीके से चयन प्रक्रिया पूरी कराई। एक चरण की काउंसिलिंग के बाद दूसरे चरण में कटऑफ मेरिट और ऊपर कर दी गई, जबकि पहले चरण में याचीगण के अंक कटऑफ से अधिक थे।

नियमों का पालन नहीं किया

काउंसिलिंग से पूर्व कटऑफ मेरिट का विज्ञापन जारी किया जाना था उसके बाद घोषित कटऑफ से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में बुलाया जाना चाहिए था। यह चयन की सामान्य प्रक्रिया है। संबंधित जिलों में इसका पालन नहीं किया गया। पूर्व की काउंसिलिंग में चयनित हो चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। इससे पूर्व 14 जिले जिनमें फिरोजाबाद, हरदोई, हापुड़, प्रतापगढ़, फतेहपुर, गोंडा, कौशांबी, कुशीनगर, इटावा, लखीमपुर, अलीगढ़, श्रावस्ती और बांदा के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से कोर्ट ने पूर्व में हलफनामा मांगा था। उनका कहना था कि याचीगण ने कटऑफ लिस्ट में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम अंक प्राप्त किए हैं इसलिए अवमानना का मामला नहीं बनता है। कोर्ट ने काउंसिलिंग का चरणबद्ध ब्योरा दो मई को दाखिल करने का निर्देश दिया है।