कोरोना वायरस के चलते हाईकोर्ट ने जारी की गाइडलाइन

जरूरी मामलों की सुनवाई में वकील अकेले ही कोर्ट आएंगे

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कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट भी एलर्ट मोड में आ गया है। गाइडलाइन जारी कर दी गयी है जो 21 मार्च तक प्रभावी रहेगी। हाई कोर्ट के साथ सभी जिला जजों को इस पर सख्ती से अमल करने का निर्देश दिया गया है। गाइड लाइन के मुताबिक हाईकोर्ट के अलावा यूपी के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केवल जरूरी मामलों की सुनवाई होगी। वकीलों से अकेले ही कोर्ट आने का कहा गया है। इस दौरान मध्यस्थता की प्रक्रिया भी स्थगित रहेगी।

कॉज लिस्ट के मामलों में जनरल डेट

गाइडलाइन के तहत अदालतों में केवल जरूरी मामलों की सुनवाई करने, काजलिस्ट के मामलों में जनरल डेट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरी मामलों को छोड़कर कॉमर्शियल कोर्ट, मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल, भूमि अधिग्रहण आदि मामलों की सुनवाई भी स्थगित रहेगी। जिला जजों से परिसर के सेनेटाइजेशन का इंतजाम सुनिश्चित करने और इसके लिए जिलाधिकारियों व अन्य प्रशासनिक व मेडिकल अफसरों से सहयोग लेने को कहा गया है।

हाईकोर्ट बार की कैंटीन, लाइब्रेरी हाल व म्यूजियम बंद

हाईकोर्ट व जिला न्यायालयों में किसी भी पक्ष के वकील या पक्षकार के उपस्थित न रहने पर मामले की सुनवाई अगले दिन के लिए टाल दी जाएगी। लेकिन, उनकी अनुपस्थिति में कोई प्रतिकूल आदेश नहीं किया जाएगा। इस दौरान केवल अधिवक्ता, उनके मुंशी और हाईकोर्ट स्टाफ जांच के बाद ही परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। यही नहीं, हाईकोर्ट बार की कैंटीन, लाइब्रेरी हाल और हाईकोर्ट म्यूजियम को भी अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है।

वादकारियों का प्रवेश बंद

कोर्ट परिसर में वादकारियों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। इसके अनुक्रम में किसी को प्रवेश पास भी जारी नहीं किए जाएंगे। परिसर में किसी भी वेंडर को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। प्रवेश के लिए केवल तीन गेट खुले रहेंगे। आधार कार्ड दिखाकर गेट नंबर तीन से प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा।

पांच बजे तक छोड़ना होगा परिसर

कोर्ट परिसर में अनावश्यक भीड़ नहीं लगाने दी जाएगी। न्यायाधीश, अधिवक्ता, स्टाफ व अन्य सभी को शाम पांच बजे तक परिसर छोड़ना होगा। जजों के स्टाफ की भी नियमित जांच होगी। किसी अधिकारी या कर्मचारी को बुखार या वायरस की आशंका होने पर वह अविलंब इसकी सूचना हाईकोर्ट प्रशासन को देगा।

स्वयं लाएंगे व्यक्तिगत सामान

गाइडलाइन के तहत न्यायाधीशों से अपना व्यक्तिगत सामान, मोबाइल आदि स्वयं लाने व स्टाफ को न देने का आग्रह किया गया है। गनर, ड्राइवर व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी नियमित जांच होगी। जांच में संदिग्ध पाए गए किसी भी वकील या कर्मचारी को परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

लेबोरेटरी स्थापित करने का आग्रह

हाईकोर्ट प्रशासन ने राज्य सरकार से प्रयागराज में कोरोना वायरस की जांच के लिए लेबोरेटरी स्थापित करने का आग्रह किया है। साथ ही सीएमओ को हाईकोर्ट व जिला न्यायालयों में थर्मल स्कैनिंग डिवाइस व डॉक्टर सहित जरूरी मेडिकल स्टाफ तैनात करने का निर्देश दिया है।

महाधिवक्ता कार्यालय में सतर्कता

आंबेडकर भवन स्थित महाधिवक्ता कार्यालय में सतर्कता बरतने का निर्णय लिया गया है। वहां मेडिकल स्टाफ, सुरक्षा बल की तैनाती का आदेश दिया गया है। यह निर्णय महाधिवक्ता व सभी अपर महाधिवक्ताओं की बैठक में लिया गया।