हाई कोर्ट के सवाल का जवाब नहीं दे सके सीएमओ

कोर्ट ने कहा, दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी, पर कड़ाई से हो अमल

PRAYAGRAJ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को 'दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी' नियम का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है। कहा कि अपर मुख्य सचिव के छह अगस्त को जारी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में एक अधिकारी तैनात किया जाए। क्वारंटीन सेंटरों की दुर्दशा व अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाओं को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और अजित कुमार की बेंच ने यह आदेश दिया है।

सीएमओ प्रयागराज की खिंचाई

कोर्ट ने सीएमओ प्रयागराज से मांगी गयी जानकारी न देने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने दाखिल हलफनामा वापस कर दिया व बेहतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरीके से सीएमओ कार्यालय को काम करना चाहिए, उसके अनुरूप नहीं किया जा रहा। डिजिटलाइजेशन के युग में कोरोना संक्रमण फैलने के जहां प्रतिदिन के आंकड़े जारी हो रहे हैं, वहीं सीएमओ कार्यालय रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहा है। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट आने में दो हफ्ते की देरी पर सिलसिलेवार कार्रवाई का ब्योरा मांगा था। लेकिन, सीएमओ मांगी गयी जानकारी पर चुप्पी साधे रखी।

अस्पताल से बाहर घूम रहे मरीज

अधिवक्ता एसपीएस चौहान ने कहा कि मरीजों को अस्पताल में क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है। मरीज अस्पताल से बाहर घूम रहे हैं।

अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि अस्पतालों की सुरक्षा कड़ी की जाएगी और ट्रेसिंग ट्रैकिंग होगी।

नगर आयुक्त रविरंजन ने कहा कि शहर से अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा न होने की जिम्मेदारी थाना पुलिस को सौंपने का 14 दिसम्बर 2012 को शासनादेश जारी किया गया है, जिस पर अमल नहीं किया जा रहा।

कोर्ट ने नगर आयुक्त प्रयागराज से पिछले 10 सालों की अतिक्रमण हटाने की थाना पुलिस को दी गयी सूचना का ब्योरा हलफनामे के जरिए पेश करने का निर्देश दिया है।

नगर निगम के अधिवक्ता ने एसडी कौटिल्य ने कहा कि 2006 से लगातार अतिक्रमण हटाने की सूचना संबंधित थाने को दी जा रही है।

कोर्ट ने अनुपालन की कार्रवाई रिपोर्ट नगर आयुक्त को 17 अगस्त को पेश करने का निर्देश दिया।

प्राइवेट अस्पतालों का मांगा ब्योरा

कोर्ट ने सीएमओ से प्राइवेट अस्पतालों के ओपीडी ना‌र्म्स के अनुसार चलने व टेस्टिंग, ट्रैकिंग रिपोर्ट आपूíत का ब्योरा मांगा है। अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कमला नेहरू अस्पताल, नाजरेथ अस्पताल में ट्रूनॉट मशीन लगाना अनिवार्य किया गया है। इससे कैंसर के मरीजों में कोरोना का आसानी से पता लगाया जा सकता है।

वकील करें नियम का पालन

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्रनाथ सिंह ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि कोर्ट कार्रवाई सुचारू रूप से चले इस मुद्दे पर कार्यकारिणी में विचार होगा। सरकार को मुकदमों की ई-नोटिस देने के संबंध में जिला प्रशासन से विमर्श कर हल निकाला जाएगा। कोर्ट ने कहा कि कुछ वकील बिना मास्क लगाये परिसर के बाहर घूम रहे हैं। शारीरिक दूरी बनाये रखने के दिशा-निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को इस संबंध में कार्रवाई करने को कहा है।

कालिंदीपुरम से कोविड अस्पताल शिफ्ट करने की मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो अधिवक्ताओं ने कालिंदीपुरम गोकुल सेक्टर स्थित प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से कोविड अस्पताल शिफ्ट करने की मांग में जनहित याचिका दाखिल की है। याचियों का कहना है कि घनी आबादी के बीच कोरोना मरीजों का इलाज होने से संक्रमण फैलने की आशंका है। याची चंद्रप्रकाश मिश्र व सुरेश सिंह का यह भी कहना है कि यदि अस्पताल हटाना संभव न हो तो आस-पास की सफाई व्यवस्था दुरुस्त कि जाय। नगर निगम व जिला प्रशासन शिकायत के बावजूद कुछ भी करने को तैयार नहीं है। कालोनी के 109 लोगों की सहमति से याचिका दाखिल की गयी है।