ई-फाइलिंग व वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई जारी रहेगी

सीनियर जस्टिस भारती सप्रू की अध्यक्षता में कमेटी की मिटिंग में यह फैसला लिया

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इलाहाबाद हाईकोर्ट में ओपन कोर्ट में सुनवाई 31 मई तक नहीं होगी। इस दौरान ई-फाइलिंग और वीडियो कांफ्रेंसिंग से अर्जेट केसेज की सुनवाई जारी रहेगी। फ्राइडे को कोविड-19 कमेटी ने महामारी व लॉकडाउन को देखते हुए अभी खुली अदालत में सुनवाई की व्यवस्था करने को उचित नहीं माना। सीनियर जस्टिस भारती सप्रू की अध्यक्षता में कमेटी की मिटिंग में यह फैसला लिया। बताया गया कि एक जून से खोलने की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है।

कमेटी ने माना अभी हालात सही नहीं

कमेटी ने कहा कि अभी अदालत खोलने के लिए सही हालात नहीं है। ई-फाइलिंग के जरिए अर्जेट केसों की सुनवाई की व्यवस्था अभी जारी रखने की सहमति बनी। ई-फाइलिंग की दुरूह विभेदकारी व्यवस्था के सरलीकरण करने का कमेटी ने आश्वासन दिया। इससे पहले कमेटी ने मुख्य सचिव से सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रिपोर्ट मांगी थी। उन्होंने पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। बैठक में न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति बीके नारायण, न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के निर्वाचित अध्यक्ष अमरेंद्रनाथ सिंह, निवर्तमान अध्यक्ष राकेश पांडेय, अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल, अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महासचिव शामिल हुए।