प्रयागराज (ब्यूरो) बरेली में बंद माफिया अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को डर लगने लगा है। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपित अशरफ सुरक्षा के मद्देनजर वह वीडियो कांफ्रेंसिंग से रिमांड बनाए जाने की मांग कोर्ट से किया है। उसकी ओर से इस बात की अर्जी उसके अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में दी गई है। इस अर्जी पर ट्रिपल मर्डर के विवेचक से कोर्ट द्वारा 15 मार्च 2023 को आख्या मांगी गई है। कोर्ट में दी गई अर्जी में अशरफ ने खुद को शांति प्रिय व कानून पसंद नागरिक बताया है।

बरेली जेल में है निरुद्ध
बेरली जेल में बंद माफिया अतीक अहमद का भाई अशरफ 24 फरवरी को हुए उमेश पाल व उसके दो गनर की हत्या में नामजद आरोपित है। उसकी ओर से कोर्ट में अधिवक्ता विजय मिश्र द्वारा अर्जी दी गई है। कोर्ट में दी गई अर्जी में अशरफ ने खुद को शांतिप्रिय व कानून पसंद देश का नागरिक बताया है। कहा है कि वह प्रदेश की विधान सभा का सदस्य भी रह चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दर्ज कई मुकदमों के विचारण का वह सामना कर रहा है। उक्त मुकदमों में न्यायिक अभिरक्षा में वह बरेली जिला जेल-2 में निरुद्ध है। उमेश पाल मर्डर केस में उसे आरोपित किया गया है। इस प्रकरण में सदाकत को खान अली को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया है। विवेक उसको इस मुकदमे की न्यायिक अभिरक्षा में गिरफ्तारी के बाद लेने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। अर्जी में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में प्रार्थी यानी उसे जानकारी दिए बगैर उसकी जेल से न्यायालय के समक्ष पेशी के लिए विवेचना की प्रक्रिया के लिए यात्रा की कार्यवाही की जा सकती है। उसकी ओर से कहा गया है कि मुकदमे के विवेचक से यह आख्या तलब की जाय कि उसकी गिरफ्तारी व न्यायिक अभिरक्षा की कोई जरूरत है। यदि विधिक आधार पर जरूरी हो तो जरिए वीडियो कांफ्रेंसिंग विवेचना के स्तर पर की जाने वाली न्यायिक कार्यवाही को किया जाय।

इसके पूर्व भी मुकदमों में अशरफ का रिमांड जरिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बनाया गया था। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धूमनगंज के मुकदमे में भी वीडियो कांफ्रेंसिंग से रिमांड बनाए जाने की अर्जी कोर्ट में दी गई है।
विजय मिश्र, अधिवक्ता