-गवाही के लिए आने पर अतीक ने जताई थी हत्या की आशंका

PRAYAGRAJ: धूमनगंज थाने में दर्ज जानलेवा हमले के मुकदमे में पूर्व सांसद अतीक अहमद की गवाही अब वीडियो कांफ्रें¨सग के जरिए होगी। इस संबंध में अतीक अहमद अर्जी स्वीकार करते हुए एमपी, एमएलए स्पेशल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉ। बाल मुकुंद ने गुरुवार को आदेश दिया। मुकदमे की अगली सुनवाई चार नवंबर को होगी।

20 साल पुराना केस

मुकदमा करीब 20 साल पुराना है। गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद पूर्व सांसद की ओर से कोर्ट में दी गई अर्जी में कहा गया है कि वह ब्लड प्रेशर, शुगर और हृदय रोग से ग्रस्त हैं। पुलिस ने कोर्ट के जरिए गवाही के दौरान उनकी उपस्थित रहने का तलबी आदेश लिया है। उन्हें भय है कि न्यायालय के आदेश की आड़ में प्रशासन उनकी हत्या की साजिश रच रहा है। लिहाजा गुजरात की जेल से तलब करने की बजाय वीडियो कांफ्रें¨सग से न्यायिक कार्य (गवाही) किया जाए। अभियोजन की तरफ से अर्जी का विरोध करते हुए कहा गया कि गवाही के दौरान अभियुक्त का कोर्ट में उपस्थित होना जरूरी है। न्यायालय ने उभयपक्ष के तर्क सुनने के बाद अतीक की अर्जी स्वीकार कर ली। अभियुक्त की तरफ से अधिवक्ता ताराचंद गुप्ता, दयाशंकर मिश्रा, राधेश्याम पांडेय, खान फरहत हनीफ, खान सौलत हनीफ पेश हुए थे।

सिपाही की भी होगी गवाही

चार नवंबर को सिपाही महेश प्रसाद दीक्षित की भी गवाही होगी। कोर्ट ने एसएसपी को निर्देशित किया है कि सिपाही की गवाही सुनिश्चित तिथि पर कराई जाए।

एमपी, एमएलए कोर्ट में नहीं है वीसी की सुविधा

विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि एमपी-एमएलए कोर्ट में वीडियो कांफ्रें¨सग की सुविधा नहीं है। इसलिए गवाही दर्ज करने की कार्यवाही जिला न्यायालय में जहां वीडियो कांफ्रें¨सग की सुविधा हो, वहां कराई जाए। जिला जज से भी इस संबंध में आग्रह किया गया है। गुजरात की जिस जेल में वीडियो कांफ्रें¨सग की सुविधा उपलब्ध हो, वहां अभियुक्त को सुनवाई के वक्त प्रस्तुत करने की बात आदेश में कही गई है।