कुछ गलत करें तो प्रशासन कर सकता है कानून कार्रवाई

कौशांबी के विरमेर और अहलादपुर गांव में कुछ लोगों को रविवार की प्रार्थना करने अनुमति दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि याचीगण प्रार्थना कर सकते हैं मगर जिला प्रशासन इसकी निगरानी करेगा। कोई भी गैर कानूनी कार्य होता है तो प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को प्रार्थना सभा की वीडियोग्राफी कराने को कहा है। अदालत ने कहा कि याचीगण को इसाई समुदाय की मान्यता के अनुसार प्रार्थना करने से रोका नहीं जा सकता है।

कोर्ट में पेश हुए डीएम-एसएसपी

रोशनलाल और कई अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट के आदेश पर कौशांबी के डी.एम। और एसएसपी अदालत में उपस्थित हुए। प्रशासन का कहना था कि प्रार्थना की मांग करने वाले इसाई नहीं हैं। प्रार्थना सभा की आड़ में वहां गैर कानूनी कार्य हो रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि प्रशासन सभा की निगरानी करे और यदि कोई अनुचित कार्य हो रहा है तो नियमानुसार कार्रवाई कर सकते हैं।