ALLAHABADA: सीजेएम रेशमा प्रवीण ने कोर्ट के आदेशों की नाफरमानी करने वाले एसओ जीआरपी, मेजा, सोरांव, नैनी को स्पष्टीकरण के साथ कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जीआरपी थाना को हरिश्चंद्र बनाम तेजबली के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश 14 दिसंबर को दिया था। लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। जीआरपी नैनी को राजकुमार बनाम विनोद आदि ने 30 अप्रैल 2016 से आख्या मांगी गई, लेकिन आख्या नहीं दी गई। एसओ सोरांव को मंसूर अहमद बनाम बब्बू उर्फ विलासी के प्रकरण में एफआईआर दर्ज करने व विवेचना का आदेश नौ सितंबर 2016 को दिया गया। उसका पालन नहीं किया गया। इसी तरह कोर्ट ने एसओ मेजा को विशाल मिश्रा बनाम अज्ञात हत्या के प्रकरण में आख्या 20 फरवरी 2017 को मांगी थी। लेकिन एसओ मेजा ने आख्या नहीं दी।
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