रामपुर के अपर सत्र न्यायालय में चल रहे हैं दो आपराधिक मामले

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अभिनेत्री जयाप्रदा नाहटा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ रामपुर के अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन आपराधिक मामले की कार्रवाई व जारी गैर जमानती वारंट सहित सभी आदेशों को रद कर दिया है। कोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों को नियमानुसार नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए प्रकरण वापस कर दिया है।

असंज्ञेय अपराध को बना दिया संज्ञेय

यह आदेश जस्टिस ओमप्रकाश सप्तम ने जयाप्रदा नाहटा की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। पुलिस ने जयाप्रदा के खिलाफ लालबत्ती प्रकरण में असंज्ञेय अपराध को संज्ञेय मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 171जी के तहत चार्जशीट दाखिल की है। उस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने वारंट जारी किया था। याची के खिलाफ रामपुर के थाना स्वार व थाना कैमारी में दर्ज मामले में पुलिस ने एनसीआर दाखिल की। साथ ही धारा 171जी के तहत चार्जशीट दाखिल की है। राज्य सरकार की तरफ से मुकदमा सत्र न्यायालय में पेश हुआ और कोर्ट ने दोनों मामलों में याची को गैर जमानती वारंट जारी किया है। इन आदेशों सहित मुकदमे के विचारण की वैधता को चुनौती दी गयी। याची का कहना है कि आरोपित धारा के तहत दो माह की अधिकतम सजा व दो सौ रुपये जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। यह असंज्ञेय अपराध है। जिसे संज्ञेय अपराध मानकर विचारण करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने याची के तर्को को सही माना और दोनों मुकदमों की कार्रवाई और पारित सभी आदेश को रद कर दिया है।