प्रयागराज ब्यूरो । एयरफोर्स स्टेशन बमरौली की सुरक्षा को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। जिसकी वजह से एयरफोर्स स्टेशन के तीन किलोमीटर एरिया में ड्रोन उड़ाने पर कार्रवाई होगी। एयर फोर्स स्टेशन बमरौली के तीन किलोमीटर एरिया को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। अगर ड्रोन उड़ाना है तो इसके लिए सिविल ड्रोन यूएएस ऑपरेटर से अनुमति लेनी होगी। जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई एयरफोर्स स्टेशन के सुरक्षा अधिकारी के पत्र के आधार पर की है।

अपर जिलाधिकारी सिटी मदन कुमार के मुताबिक एयर फोर्स स्टेशन बमरौली के तीन किलोमीटर के रेडियस में नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। यदि तीन किलोमीटर के रेडियस में ड्रोन को उड़ाया गया तो इसे निषेधाज्ञा का उल्लंघन माना जाएगा। ड्रोन उड़ाने वालों पर भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। अपर जिलाधिकारी के मुताबिक ड्रोन उड़ाने के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। बगैर अनुमति के कार्रवाई होगी।
बताते चलें कि पिछले दिनों एयरफोर्स स्टेशन के सुरक्षा अधिकारी ने जिला प्रशासन को एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा को लेकर तीन किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जाने घोषित किए जाने के लिए पत्र भेजा था। जिस पर जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।