प्रयागराज (ब्यूरो)उपभोक्ताओं की सुविधा को दरकिनार करके आधा अधूरा सामान देने वाली कंपनियों को आप भी सबक सिखा सकते हैं। कंपनी कोई भी हो यादि पूरे सामान की डिलेवरी नहीं करती तो आप उस पर केस ठोंक सकते हैं। उपभोक्ता फोरम में आप तब भी केस कर सकते हैं जब किए गए दावे के अनुरूप कंपनी सुविधा नहीं दे। उपभोक्ताओं को उनके अधिकार दिलाने का काम उपभोक्ता फोरम करेगा। इस उपभोक्ता फोरम में तमाम जागरूक उपभोक्ता कंपनियों व दुकानदारों पर केस कर चुके हैं। इन्हीं मुकदमें में एक सरसो के तेल को पेरने वाली मशीन का मसला भी शामिल है। कंपनी द्वारा पूरा पेमेंट लेने के बाद उपभोक्ता को आधी अधूरी मशीन की डिलेवरी की गई। ऐसी स्थिति में मशीन का खरीदार परेशान हो गया। शिकायत दर शिकायत के बावजूद बचे हुए उपकरण देने में कंपनी कतरा रही थी। उपभोक्ता फोरम की नोटिस मिली तो कंपनी को अपने किए पर अब पछतावा हो रहा है। कंपनी झूठ पर झूठ बोले जा रही है। रोजगार के लिए किसी तरह युवक ने मशीन को खरीदा तो कंपनी उसके बेरोजगारी के जख्म को और बढ़ा दी। हालांकि अब मुकदमें की पैरवी में कंपनी के लोग उपभोक्ता फोरम का चक्कर काट रहे हैं। कंपनी द्वारा छूट देने का किया गया वादा भी थोथा ही निकला।

उपभोक्ता फोरम में चल रहा वाद
बेनीगंज प्रयागराज निवासी कपिल शुक्ला ने रोजगार के लिए सरसों की पेराई करने वाली मशीन मंगवाई। कारोबार बड़े स्टेज पर करना था लिहाजा उन्हें परंपरागत से हटकर हाईटेक मशीन की जरूरत थी। बताते हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र की एक कंपनी से इस मशीन के लिए संपर्क किया। डेमो से संतुष्ट होने पर उन्होंने कम्प्लीट मशीन की डील पक्की कर डाली। ग्राहक को आकर्षित करने के लिए कंपनी ने 30 हजार रुपये की छूट देने का प्राविधान भी बताया। उपभोक्ता फोरम के लोग बताते हैं कि मशीन की खरीदारी के लिए उन्होंने बैंक से फाइनेंस कराया था। इसके बाद कंपनी के बैंक अकाउंट में 520380 रुपये उपभोक्ता ने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद कुछ पैसे उनके जरिए कैश दिए गए। पैसा अकाउंट में पहुंचने के बाद कंपनी मशीन का वह पार्ट भेज दी जिससे सरसों का तेल निकालना था। इसके अलावा मोटर आदि सामान उपभोक्ता को नहीं दिए गए। उपभोक्ता द्वारा मामले की शिकायत पुलिस और कंपनी के जिम्मेदारों से की गई।
शिकायत को नोटिस नहीं लिया
उपभोक्ता में केस देखने वाले बताते हैं कि शिकायत को कंपनी ने तवज्जो नहीं दिया। कंपनी की इस हरकत से आजिज उपभोक्ता कपिल शुक्ला ने उपभोक्ता फोरम में केस दायर कर दिया है। केस दायर होने के बाद फोरम की नोटिस कंपनी तक पहुंची तो जिम्मेदारों का माथा चकरा गया है। अब वह बचाव की मुद्दा में इधर उधर भाग रहे हैं। बताते हैं कि वह छह अप्रैल 2022 को मशीन की बुकिंग किया था। जिस पर आधी अधूरी मशीन की डिलेवरी 26 अप्रैल 2022 को कई की गई थी।

हर उपभोक्ता के हैं अपने अधिकार
ग्राहक देवता को कानून उपभोक्ता की नजर से देखता है। उपभोक्ताओं के अपने कई कानूनी अधिकार हैं।
इस कानून व अधिकार के तहत उपभोक्ता से कोई भी कंपनी वादा खिलाफी व चीटिंग नहीं कर सकती, यदि ऐसा है तो गलत है।
कंपनी यदि अपने दावे को पूरा नहीं करती या फिर उपभोक्ता को सामान अधूरा देती है तो कानूनन जुर्म है।
खरीदारी के कागजात यदि उपभोक्ता के पास मौजूद हैं तो वह इस चीटिंग के लिए कंपनी पर उपभोक्ता फोरम में केस कर सकता है।
केस की सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष द्वारा की जा रही है., वादी व उनके अधिवक्ता का कहना है कि प्रकरण में फोरम द्वारा बहस पूरी होने के बाद फैसला दिया जाएगा।

कंपनी चाहे जो हो वह किसी भी उपभोक्ता के साथ चीटिंग नहीं कर सकती। उपभोक्ताओं के साथ धोखेबाजी करना जुर्म है। यदि उपभोक्ता चाहे तो वह सम्बंधित कंपनी या प्रतिष्ठान पर केस कर सकता है।
विवेक वर्मा, एडवोकेट उपभोक्ता फोरम