ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को 31 दिसंबर तक का समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस अवधि के भीतर हर हाल में अधिसूचना जारी की जानी चाहिए। इसकी रिपोर्ट 13 जनवरी तक मांगी गई है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने अशोक कुमार की जनहित याचिका पर दिया है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने कहा कि सरकार इस पर गंभीर है लेकिन अधिसूचना जारी करने के लिए वक्त चाहिए। इस पर कोर्ट ने अंतिम तिथि तय कर दी है। इससे पहले इलाहाबाद शहर की व्यवस्था के संदर्भ में न्यायमित्र राहुल अग्रवाल ने सुझाव दिया कि शहर की स्ट्रीट लाइट एलईडी में बदलने से निगम के खर्च में कमी आयेगी। कोर्ट ने नगर आयुक्त को इस पर विचार कर अमल करने का आदेश दिया। निगम की ओर से यह भी कहा गया कि इलाहाबाद में बजट की कमी के कारण साफ सफाई व एसटीपी की मरम्मत नहीं हो पा रही है। कोर्ट ने एडीए को मिले 75 करोड़ की धनराशि में सहयोग लेने पर भी विचार करने को कहा।