प्रयागराज (ब्‍यूरो)। तीन साल पूर्व 2021 में एक ही परिवार के चार लोगों की नृशंस हत्या हुई थी। फाफामऊ एरिया के गोहरी में हुई इस घटना को देखने व सुनने वालों की रूह कांप गई थी। खूंखार बदमाशों ने हत्या से पूर्व बालिका से सामूहिक दुराचार किया था। इस केस के दो आरोपितों आकाश खरवार व राहित खरवान की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने खारिज कर दी है।

चार लोगों की किए थे नृशंस हत्या
इसमें आरोपित आकाश बिहार प्रदेश के भभुआ जिला स्थित कैमूर थाना एरिया के चिलबिली गांव का निवासी है। जबकि दूसरा रोहित बिहार के औरंगाबाद स्थित गजवोर बिगहा बारुन का रहने वाला है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने कोर्ट को बताया कि गोहरी कांड के बाद केस दर्ज करके पुलिस विवेचना कर रही थी। इसके बाद इन्हीं दोनों का गैंग थरवई एरिया में पांच लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस इस घटना की भी जांच कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस के द्वारा ईंट भट्ठे के पास मुठभेड़ में दोनों को पकड़ा गया था। पूछताछ में आरोपितों ने गोहरी और थरवई की घटना को कारित करने का जुर्म पुलिस से कबूल किया था। आला कत्ल आदि भी इनके बताए स्थान से बरामद किए गए थे। अभियुक्त आकाश के विरुद्ध कौंधियारा में दो, थरवई में चार व फाफामऊ में एक आराधिक केस दर्ज है। इस तरह दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में आरोपितों के खिलाफ आरोप साबित बताए गए हैं। फाफामऊ में चार लोगी हत्या व मारी गई बालिका से गैंग रेप की धारा में केस दर्ज हुआ था। दोनों आरोपितों की तरफ से दी गई जमानत प्रार्थना पत्र का मैने विरोध किया। अदालत ने साक्ष्यों व तर्कों के आधार पर जमानत खारिज कर दिया है।
गुलाबचंद्र अग्रहरि
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी