- नए फाइनेंशियल ईयर में अब नए सरल फार्म से ही भरना होगा रिटर्न

- 31 मार्च तक व्यापारियों को सरल फार्म भरने की दी जाएगी ट्रेनिंग

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PRAYAGRAJ:

एक महीने में दो बार रिटर्न भरने की समस्या से परेशान जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए गुड न्यूज है। नए फाइनेंशियल ईयर से व्यापारियों को महीने में दो नहीं, बल्कि एक ही रिटर्न भरना पड़ेगा। जिसके लिए जीएसटी काउंसिल ने रिटर्न का नया सरल फार्म जीएसटी पोर्टल पर अभी से अपलोड कर दिया है। ताकि व्यापारी सरल फार्म भरने का तरीका सीख सकें, फार्म भरने में अगर व्यापारियों को कोई दिक्कत हो रही है, तो फिर उन्हें ट्रेंड किया जा सके।

महीने में दो बार भरना पड़ता है रिटर्न

जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी काउंसिल ने प्रत्येक महीने की 10 तारीख को जीएसटीआर-1 भरने और 20 तारीख तक जीएसटीआर-3बी भरने की व्यवस्था की है। जिसकी वजह से व्यापारियों को महीने में दो बार रिटर्न भरने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है। प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही देशभर के व्यापारियों द्वारा जीएसटी के सरल फार्म की मांग की जा रही थी। ताकि व्यापारियों को परेशान न होना पड़े।

13 नवंबर से दी जाएगी ट्रेनिंग

व्यापारियों की मांग पर ही जीएसटी काउंसिल ने देर में ही सही, लेकिन नया सरल फार्म जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। ताकि व्यापारियों को सरल फार्म भरने की ट्रेनिंग दी जा सके। वाणिज्य कर विभाग 13 नवंबर से जीएसटी का सरल फार्म भरवाने का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेगा। जिसके तहत कैंप लगाकर जीएसटी में रजिस्टर्ड सभी व्यापारियों से जीएसटी काउंसिल द्वारा तैयार किया गया, सरल फार्म भरवाया जाएगा। व्यापारियों को बताया जाएगा कि सरल फार्म को कैसे भरा जाएगा, फार्म भरने के लिए क्या-क्या किया जाएगा।

एक अप्रैल से लागू होगा सरल फार्म

जीएसटी का नया सरल फार्म नए फाइनेंशियल ईयर एक अप्रैल 2020 से लागू होगा। नए फाइनेंशियल ईयर के पहले कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एक-एक व्यापारी को ट्रेंड किया जाएगा। जीएसटी के सरल फार्म को भरने का तरीका सीखने के लिए जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी को अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करना होगा। जिसके लिए व्यापारी वाणिज्य कर विभाग के ऑफिस अपना लैपटॉप ले जाकर फार्म भरने का तरीका सीख सकते हैं, या फिर संबंधित खंड अधिकारी के कम्प्यूटर पर ही अपना यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर कर लॉग इन कर सकते हैं।

31 मार्च तक लागू रहेगी पुरानी व्यवस्था

जीएसटी पोर्टल पर सरल फार्म अपलोड होने के बाद सभी व्यापारियों को अपनी यूजर आईडी से सरल फार्म भरना है। ये व्यवस्था केवल ट्रायल के तौर पर होगी। 31 मार्च तक पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। प्रत्येक महीने जीएसटी में रजिस्टर्ड आठ हजार व्यापारियों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य दिया गया है।

जीएसटी का नया सरल फार्म तैयार करने के साथ ही जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। सभी खंड अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने खंड के व्यापारियों को प्रशिक्षित करें। उन्हें नया सरल फार्म भरना सिखाएं। कोई दिक्कत आ रही है तो उसे दूर करें।

एके राय

एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1

कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, प्रयागराज

जीएसटी के सरल फार्म की डिमांड काफी दिनों से की जा रही थी, जिसे अब जारी कर दिया गया है। अब व्यापारियों की जिम्मेदारी है कि वे सरल फार्म भरना सीखें और कोई दिक्कत होती है तो अपने खंड अधिकारी से मिल कर प्रॉब्लम साल्व कराएं।

संतोष पनामा

संयोजक

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति