प्रयागराज (ब्यूरो)इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल केसों में पक्षकारों के सही पते सहित पूरा विवरण न देने पर सुनवाई नहीं होगी। इस संबंध में पूर्व में पारित आदेश के क्रम में महानिबंधक ने सूचना जारी कर सभी वकीलों से मुकदमा दाखिल करते समय पक्षकारों का सही विवरण दर्ज करने का अनुरोध किया है।

डिटेल नहीं तो सुनवाई नहीं

हाई कोर्ट की एकल पीठ ने स्टांप रिपोर्टिंग सेक्शन को निर्देश दिया था कि वह उन्हीं केसों को क्लीयर कर कोर्ट में सुनवाई के लिए भेजे जिसमें पक्षकारों का पूर्ण व सही विवरण हो। यदि किसी केस में पक्षकारों का सही विवरण नहीं दिया गया है तो हाई कोर्ट की रजिस्ट्री फाइल को क्लियर नहीं करेगी और फाइल कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए नहीं भेजी जाएगी। एक केस में आदेश लिखाते समय हुई असुविधा पर जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को उक्त निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्टिंग सेक्शन सभी मुकदमों को चाहे वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482, क्रिमिनल रिवीजन, अनुच्छेद 227 की याचिका, या जमानत अर्जियां हों, इस बात का ध्यान दिए बगैर कि मुकदमे में पक्षकारों का पूरा विवरण नहीं है, क्लियर कर कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए भेज दे रहा है।

आदेश लिखवाने में असुविधा

ऐसे मुकदमों की सुनवाई के बाद आदेश लिखाने में अदालत को परेशानी व असुविधा हो रही है। कोर्ट ने हाई कोर्ट की स्टैम्प रिपोर्टिंग सेक्शन को निर्देश दिया है कि वह इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्ही केसों को क्लियर करे जिनमें पक्षकारों का समुचित विवरण दिया गया हो।