विशेष कोटे में अभ्यर्थी न मिलने से 2312 पदों को अगली भर्ती में रखने का हो चुका है निर्णय

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब, सुनवाई 27 अप्रैल को

विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व पूर्व कर्मचारियों के लिए आरक्षित 2312 खाली पदों को अगली भर्ती में बैकलॉग किए जाने का मुद्दा हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने 41610 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती में पदों को कैरी फारवर्ड किए जाने पर राज्य सरकार से 27 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। इसी दिन याचिका पर अगली सुनवाई होगी। याचिकाओं में उप्र लोक सेवा (स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व कर्मचारी एवं शारीरिक रूप से अक्षम का आरक्षण) अधिनियम 1993 की धारा 3(5) की वैधानिकता को भी चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ

याचिका में भर्ती में विशेष कोटे के खाली रह गए पदों पर चयन सूची के अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग करते हुए खाली पदों को अगली भर्ती में शामिल करने के आदेश को रद किए जाने की मांग की गई है। यह आदेश जस्टिस दिलीप गुप्ता तथा जस्टिस आरके कक्कड़ की खंडपीठ ने उपेंद्र व 29 अन्य की याचिका पर दिया है। पुलिस भर्ती में विशेष कोटे के योग्य अभ्यर्थी न मिल पाने के कारण 2312 पद खाली रह गए, जिनको राज्य सरकार ने अगली भर्ती में शामिल करने का निर्णय लिया है। 16 फरवरी 2015 को जारी इस अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी तथा जितेंद्र कुमार सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत करार देते हुए चुनौती दी गई है।

पदों को कैरी फारवर्ड नहीं कर सकते

याची का कहना है कि भर्ती में खाली रह गए पदों को कैरी फारवर्ड नहीं किया जा सकता। हालांकि पुलिस भर्ती बोर्ड ने मुख्य याचिका पर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। कोर्ट ने अन्य याचिकाओं पर भी राज्य सरकार से जवाब मांगा था जिस पर एक हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया गया है। याचिकाओं की सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

दहेज हत्या आरोपी सांसद नरेंद्र को राहत नहीं

बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सदस्य नरेंद्र कश्यप और उनके परिवार के सदस्यों को दहेज हत्या के मामले में राहत नहीं मिली है। नरेंद्र कश्यप ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गाजियाबाद की अदालत में चल रहे मुकदमे को दूसरी कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की है। याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति रंजना पांडेय ने इस मामले में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। याचिका पर अब तीन सप्ताह के बाद सुनवाई होगी।