इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, उनके भाई प्रभुदयाल व भतीजे आनंद कुमार को नोटिस जारी की है और राज्य सरकार सहित सभी विपक्षियों से जवाब मांगा है। मामला कृषि भूमि को आबादी की जमीन घोषित कराकर करोड़ों रुपए मुआवजा प्राप्त करने से जुड़ा है।

यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस यशवन्त वर्मा की खण्डपीठ ने संदीप भाटी की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि गौतम बुद्ध नगर में बादलपुर गांव की 47433 वर्ग मीटर कृषि भूमि को अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर एसडीएम से आबादी घोषित करा लिया और करोड़ों का सरकार से मुआवजा प्राप्त कर लिया। वह भी तब जबकि आसपास की सभी जमीने कृषि भूमि है। याचिका में मांग की गई है कि भूमि का अवैध प्रक्रिया के तहत प्रकृति बदल कर घपला करने के मामले में अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच करायी जाय। याचिका में पूरे प्रकरण की सीबाईआई जांच कराये जाने की मांग की गयी है।