एल्डर कमेटी के समक्ष रखें अपनी शिकायत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद जिला बार एसोसिएसन के चुनाव को बाई लाज का कड़ाई से पालन सहित 5 साल के आयव्यय ब्योरे व आडिट रिपोर्ट पेश करने तथा एक बार एक वोट के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका यह कहते हुए निस्तारित कर दी है कि ये मुद्दे याची एल्डर कमेटी के समक्ष रखे। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि याचिका में लगाये नये आरोपों को कोर्ट ने निर्णीत नहीं किया है।

जनहित याचिका पर कोर्ट का फैसला

यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस यशवन्त वर्मा की खण्डपीठ ने जिला न्यायालय के अधिवक्ता व आजीवन सदस्य पं। रामचन्द्र शर्मा की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता विजय चन्द्र श्रीवास्तव व राज्य सरकार की अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुभाष राठी ने बहस की। याची का कहना था कि बार एसोसिएसन के खाते की आडिट नहीं करायी जा रही है। घपला किया जा रहा है। साथ ही बाई लाज के खिलाफ चुनाव कराया जा रहा है। 21 अप्रैल 17 को चुनाव तिथि घोषित है। बाई लाज का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक बार एक वोट के सिद्धान्त की अवहेलना की जा रही है। आडीटर ने भी अपने बार को लिखे पत्र में कई खर्चो के बिल बाउचर मांगे है। जिसकी अनदेखी की जा रही है। कोर्ट ने याचिका पर हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया और कहा कि याची अपनी शिकायते बार एसोसिएसन की एल्डर कमेटी के समक्ष पेश करे।