1 जुलाई 2015 को आवेदन के लिए अर्ह अभ्यर्थी शामिल होंगे परीक्षा में

परीक्षा का परिणाम याचिका पर निर्णय के बाद जारी होगा

अधिकतम आयु सीमा निर्धारण के तिथि एक जुलाई 2015 के स्थान पर एक जुलाई 2016 किए जाने से प्रक्रिया से बाहर हो रहे अभ्यर्थियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को राहत दे दी। कोर्ट ने कहा है कि उन सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल कराया जाय जो डेट परिवर्तित होने से बाहर हो रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा का परिणाम कोर्ट के फैसले के बाद ही जारी किया जाएगा।

2015 में आई थी भर्ती नियमावली

निर्भय शुक्ला व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जस्टिस आरएसआर मौर्या ने दिया है। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के अनुसार 19 अगस्त 2015 को एसआई भर्ती की नियमावली जारी की गई। इसके तहत आयु सीमा 21 से 28 वर्ष रखी गई तथा कट ऑफ डेट एक जुलाई 2015 तय की गई थी। 1600 पुरुष और 1400 महिला दरागाओं की भर्ती के लिए 18 सितम्बर 2015 को विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें कहा गया कि विस्तृत विज्ञापन बाद में जारी किया जाएगा। 17 जून 2016 को पुराना विज्ञापन रद करते हुए नया विज्ञापन जारी किया गया। इसमें आयु सीमा की कट ऑफ डेट बढ़ा कर एक जुलाई 16 कर दी गई। इसे याचिका में चुनौती दी गई है।

नहीं बदल सकते कट ऑफ डेट

याची के अधिवक्ता का तर्क था कि जून 16 में जारी विज्ञापन पुराने विज्ञापन का ही विस्तृत रूप है। दोनों की विज्ञापन संख्या भी एक ही है। एक बार कट ऑफ डेट जारी होने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता है। कट ऑफ डेट बदलने से हजारों लोग जो पूर्व में आवेदन करने के लिए अर्ह थे अब आयु सीमा बढ़ने से अर्हता से बाहर हो जा रहे हैं। कोर्ट ने सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया है।

एक नजर में दरोगा भर्ती

चार हजार पदों के लिए चल रही भर्ती

1600 पुरुष और 1400 महिला दरोगाओं की होनी है भर्ती

19 अगस्त 2015 को एसआई भर्ती की नियमावली जारी की गई

इसके तहत आयु सीमा 21 से 28 वर्ष रखी गई थी

आयु की गणना एक जुलाई 2015 से की जानी थी

भर्ती के लिए 18 सितम्बर 2015 को विज्ञापन जारी किया गया

17 जून 2016 को पुराना विज्ञापन रद करते हुए नया विज्ञापन जारी किया गया

इसमें आयु की गणना तिथि एक जुलाई 16 कर दी गई