हाई कोर्ट ने खारिज की नियुक्ति रद करने की मांग में दाखिल याचिका

29334 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों का चयन रद नहीं होगा। नियुक्तियों को रद करने की मांग में दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने रद कर दी है। याचिका में कहा गया था कि नियुक्तियां बेसिक शिक्षा सहायक भर्ती नियमावली 1981 के 15 में संशोधन के आधार पर की गई है। इसलिए नियुक्तियां रद कर दी जाए। जितेंद्र कुमार और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने सुनवाई थी।

सुप्रीम कोर्ट में आलरेडी पेंडिंग है केस

याचिका का विरोध करते हुए अधिवक्ता सीमांत सिंह ने कहा कि शिव कुमार पाठक केस में हाईकोर्ट ने 15 को संशोधन रद कर दिया था। इसके खिलाफ विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय में नई अहम बिंदुओं पर सुनवाई होनी है जिसमें 15 को संशोधन रद करने के आदेश की वैधता पर भी सुनवाई होगी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि चयनित अध्यापकों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी।