याची का कहना है कि वाराणसी शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के नाम पर ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है।

PRAYAGRAJ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभागीय परिवहन प्राधिकरण वाराणसी द्वारा शहर में ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर लगाई गई रोक की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार व परिवहन निगम से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। 27 जुलाई 18 के आदेश के क्रियान्वन पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने ई-व्हीकल डीलर्स एसोसिएशन याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एचएल पांडेय व निर्विकल्प पांडेय ने बहस की। याची का कहना है कि वाराणसी शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के नाम पर ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। ऐसा प्रस्ताव करने का संभागीय परिवहन प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार नहीं है। रजिस्ट्रेशन पर बैन नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट ने विपक्षियों से जवाब मांगते हुए ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर लगे बैन पर रोक लगा दी है।