प्रयागराज ब्यूरो । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज शहर के बमरौली क्षेत्र में पोगहट पुल के पास स्थित विष्णुपुरी कालोनी में सीवेज का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर फैलने की समस्या को गंभीरता से लिया है। कहा है कि यह न केवल लोगों की परेशानी पैदा कर रहा अपितु रिहायशी एरिया में स्वास्थ्य की समस्या खड़ी कर रहा है।
तय करें जवाबदेही
कोर्ट ने इसकी जवाबदेही तय करने के लिए जिलाधिकारी को प्रयागराज विकास प्राधिकरण,नगर निगम,जल निगम ,जल संस्थान के अधिकारियों की टीम गठित कर मौके की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सीवेज ओवर फ्लो होने की वजह और सफाई की जवाबदेही का पता करें। यह आदेश जस्टिस एसडी सिंह और जस्टिस मंजीव शुक्ल की बेंच ने रामानंद चौहान की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। याची की तरफ से अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी ने बहस की। कहा कि पानी कालोनी में फैल गया है। सफाई के लिए जिम्मेदार नगर निगम व जल संस्थान के अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। इससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कोर्ट ने नगर निगम व जल संस्थान के जवाब को संतोषजनक नहीं माना और पीडीए द्वारा इस समस्या से दूरी बनाने की भी आलोचना की। साथ ही स्थिति का मुआयना कर जवाबदेही तय करते हुए रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।