प्रयागराज ब्यूरो । वित्तीय वर्ष २०२३-२४ खत्म होने जा रहा है। ऐसे में इनकम टैक्स बचाना है तो अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि आपकी इनकम से टैक्स कट जाए। यही कारण है कि इस समय लोग सीए के चक्कर काट रहे हैं। वह निवेश के तमाम सिक्योर तरीकों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। एक्सपट्र्स का कहना है कि अभी तक फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है तो निवेश शुरू कर दीजिए। ऐसा करके आप अपनी मेहनत की कमाई कटने से बचा सकते हैं।
कैसे होगी टैक्स सेविंग
नियम है कि अगर आपको टैक्स सेविंग करनी है तो इसके पहले निवेश करना होगा। इसके बाद इनकम टैक्स से जुड़े डाक्यूमेंट सबमिट करना होता है। ऐसे में ३१ मार्च से पहले कुछ स्कीम्स में निवेश करने के साथ आईटीआर के दौरान डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। एक्सपट्र्स कहते हैं कि ऐसी स्कीम्स फालो करने के बाद रिटर्न भी बेहतर मिलता है। अक्सर लोग एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, एनपीएस आदि में निवेश कर अपना टैक्स बचाने में कामयाब होते हैं।
पीपीएफ- इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन ८०सी के तहत पीपीएफ में सालाना १.५ लाख के निवेश पर टैक्स छूट पाई जा सकती है। पीपीएफ में निवेश पर सरकार की गारंटी भी मिलती है। इस स्कीम में ७.१ फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा हे। वर्तमान में सबसे ज्यादा पापुलर स्कीम यही है।

एनपीएस- नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। इसमें भी निवेश पर इनकम टैक्स में छूट दिए जाने का प्रावधान है। इसमें सालाना १.५ लाख रुपए का निवेश का प्रावधान है। नियमों के तहत अतिरिक्त ५० हजार का निवेश किया जा सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक १८ से ६५ साल की उम्र के बीच इस स्कीम का लाभ ले सकता है।

एसएसवाई- आपकी बेटी की उम्र दस साल से कम है तो इस सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लिया जा सकता है। सालाना अधिकतम १.५ लाख रुपए का निवेश इस स्कीम में किया जा सकता है। हाल ही में सरकार ने इस स्कीम में मिलने वाले ब्याज को बढ़ाकर ८.२ कर दिया है, जिससे निवेशक को अधिक प्राफिट मिल रहा है।

एससीएसएस व ईएलएसएस- एससीएसएस यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत बैंक या पोस्ट आफिस में एकाउंट खोलवाया जा सकता है। इसमें भी अधिकतम १.५ लाख निवेश कर टैक्स में छूट पाई जा सकती है। इसी के साथ ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम एकमात्र म्युचुअल फंड है जिसमें आयकर अधिनियम की धारा ८०सी के तहत १.५ लाख तक टैक्स बचाया जा सकता है। इसमें तीन साल की सबसे छोटी लॉक इन अवधि होती है।
वर्जन फोटो है
३१ मार्च से पहले इनवेस्टमेंट कर लोग अपना टैक्स बचा लेते हैं। हमारे पास क्वेरीज आती है जिनका जवाब दिया जाता है। जो लोग ओल्ड टैक्स रिज्यूम के तहत टैक्स बचाना चाहते हैं उनके लिए यह स्कीम्स फायदेमंद है।
दिव्या चंद्रा, सीए
समय आ गया है कि लोग अपना इनकम टैक्स बचाने की कोशिश करें। बहुत से लोग हैं जो अलग अलग स्कीम्स में इनवेस्ट कर रहे हैं। इसका बेनिफिट भी उन्हे मिल जाता है।
राहुल यादव, सीए