प्रयागराज ब्यूरो । अतीक अशरफ हत्याकांड के मामले में सोमवार को इंस्पेक्टर का बयान दर्ज किया गया। घटना में इंस्पेक्टर चश्मदीद गवाह हैं। अब इंस्पेक्टर के बयान दर्ज होने के बाद आरोपित पक्ष के अधिवक्ता जिरह करेंगे। इसके लिए फास्ट टै्रक कोर्ट ने 24 सितंबर की डेट लगाई है।
माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट टू रविकांत मिश्रा कर रहे हैं। सोमवार को जरिए वीडियो कांफ्रेंसिंग हत्याकांड के आरोपित लवलेश तिवारी, शनि सिंह और अरुण मौर्या की पेशी कोर्ट में हुई। इस दौरान घटना के चश्मदीद गवाह तात्कालीन इंस्पेक्टर धूमनगंज राजेश मौर्य उपस्थित रहे। घटना के वक्त माफिया अतीक और अशरफ तात्कालीन इंस्पेक्टर राजेश मौर्या की कस्टडी में थे। कोर्ट ने तात्कालीन इंस्पेक्टर राजेश मौर्या का घटना को लेकर बयान दर्ज किया। कई डेट के बाद सोमवार को इंस्पेक्टर का बयान दर्ज किया गया। अब इंस्पेक्टर राजेश मौर्या से आरोपित पक्ष के अधिवक्ता घटना को लेकर जिरह करेंगे। इसके लिए कोर्ट ने 24 सितंबर की डेट दी है। गौरतलब है कि तीनों आरोपित मौजूदा समय में चित्रकूट जेल में निरुद्ध चल रहे हैं। तीनों आरोपितों की पेशी कोर्ट में जरिए वीडियो कांफ्रेंसिंग की जा रही है।
अतीक अशरफ हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट टू में चल रही है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए तीनों आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट में तात्कालीन इंस्पेक्टर धूमनगंज का बयान दर्ज किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अब 24 सितंबर की डेट लगाई है।
गुलाब चंद्र अग्रहरि, शासकीय अधिवक्ता, जिला कचहरी