प्रयागराज ब्यूरो ।आप अपराधी नहीं हैं। कोई मुकदमा भी नहीं हैं। फिर भी आप पाबंद किए जा सकते हैं। क्योंकि माहौल चुनाव का है। अगर पुलिस को शक हो जाएगा कि आप चुनाव में अशांति पैदा कर सकते हैं तो आपका चालान धारा 107/16 के तहत पुलिस कर सकती है। ऐसे में चुनावी सरगर्मी में अपनी गतिवधियां दुरुस्त रखिए। वरना चालान के बाद यलो कार्ड भी थमा दिया जाएगा।

सूची तैयार कर रही पुलिस
लोक सभा चुनाव सिर पर है और पुलिस चुनाव को बेहद शांति से निबटाने की तैयारी में है। ऐसे में पुलिस महकमा बड़े और छोटे अपराधियों की सूची तैयार करा रहा है। बड़े अपराधियों को रेड कार्ड और छोटे अपराधियों को यलो कार्ड दिया जाएगा। ताकि अपराधियों को याद रहे कि वह पुलिस विभाग की निगाह में हैं। रेड कार्ड वालों को थाने में हाजिरी लगानी होगी। अगर हाजिरी से गैर हाजिर रहे तो फिर पुलिस सलाखों के पीछे पहुंचा देगी।


क्या है रेड कार्ड
रेड कार्ड उन अपराधियों को जारी किया जाएगा जो हिस्ट्रीशीटर हैं या फिर जिनके खिलाफ गुण्डा एक्ट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिले में 3800 अपराधियों को रेड कार्ड जारी करने की तैयारी है। इसमें गुण्डा एक्ट और हिस्ट्रीशीटर शामिल हैं। अभी स्थिति ये है कि करीब दो हजार से ज्यादा अपराधियों का रेड कार्ड तैयार किया जा चुका है। उन्हें जल्द ही रेड कार्ड थमाया जाएगा।


रेड कार्ड पर आना होगा थाने
रेड कार्ड मिलने वाले अपराधियों को थाने आना होगा। अब उन्हें थाने में हफ्ते में एक दिन हाजिरी लगानी होगी या फिर दो दिन। ये तय करना काम संबंधित थाना प्रभारी का है। इसके लिए थानों में रजिस्टर बनाया गया है।

क्या है यलो कार्ड
यलो कार्ड उन लोगों को दिया जा रहा है, जिन पर चुनाव के दौरान अशांति पैदा करने का शक पुलिस को है। इसके तहत लिस्ट में छुटभैये अपराधी शामिल किए जा रहे हैं। या फिर ऐसे लोग जो शंाति भंग कर सकते हैं। उनका चालान 107/116 में किया जा रहा है।

क्या है धारा 107/116
इस धारा के तहत पुलिस अशांति भंग की आशंका में संबंधित व्यक्ति को पाबंद कर सकती है। ये किसी की शिकायत पर या फिर पुलिस अपनी जानकारी के आधार पर कर सकती है। इसमें छह महीने तक संबंधित व्यक्ति पाबंद रहता है। इस दौरान उसे अपनी जमानत करानी पड़ सकती है। जमानत नहीं कराने की दशा में संबंधित के खिलाफ कोर्ट वारंट जारी कर सकती है।
झगड़े की आशंका पर 151
पुलिस को सूचना मिली कि आपने झगड़ा किया है तो फिर पुलिस धारा 151 में चालान कर देगी। इसमें मजिस्ट्रेट पांच लाख रुपये तक की धनराशि से पाबंद कर सकता है। इसके बाद झगड़े में नाम आने पर पाबंद की गई धनराशि जमा करना पड़ सकता है।