एक्सपायर हो चुके लाइसेंस की वैलीडिटी 30 जून तक बढ़ाई गयी

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते लिया गया फैसला, रीशेडयूल होंगी आवेदकों को दी गयी डेट

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए परिवहन आयुक्त ने 29 मई तक ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनाने का काम बंद करने का निर्णय लिया है। इस दौरान अब आरटीओ कार्यालय में डीएल नहीं बनेंगे। 30 मई को रविवार के चलते अवकाश है। ऐसे में अब 30 के बाद ही कोई काम हो पाएगा।

15 जून के बाद रि-शेड्यूल किये जाएंगे स्लॉट

एनआईसी के अनुसार 17 मई से 29 मई के बीच सभी आवेदकों के टाइम स्लॉट 15 जून के बाद रि-शेड्यूल किए जाएंगे।

इसकी पूरी डिटेल आवेदकों को मैसेज से जरिए भेजी जाएगी

31 मार्च तक एक्सपायर हो चुके सभी ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 30 जून 2021 तक पहले ही बढ़ा दी है।

आरटीओ ऑफिस में लाइसेंस संबंधित हर दिन 500 से अधिक का कार्य होता था।

इसमें 300 लìनग, ढाई सौ परमानेंट और डेढ़ सौ के करीब रिन्यूअल का कार्य होता था।

कोरोना की दूसरी लहर आने पर अप्रैल के शुरूआत में इस स्लॉट की संख्या को कम किया गया था।

जिसमें लìनग संबंधित कार्य डेढ़ सौ व अन्य कार्य सौ व 120 कर दिया गया था।

माना जा रहा है कि दूसरी लहर जाने के बाद लाइसेंस संबंधित कार्य शुरू होंगे तो विभाग के ऊपर लोड भी बढ़ेगा।

लॉकडाउन पीरियड के चलते आए गैप की भरपाई कैसे की जाएगी? यह तो पॉलिसी मैटर है। गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी आएगी इस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यह तो तय ही है कि लाइसेंस बनना खुलने के बाद प्रेशर बढ़ेगा।

सियाराम वर्मा

एआरटीओ प्रशासन