प्रयागराज ब्यूरो । पीडीए बोर्ड की बैठक में मंगलवार को जो बदलाव हुए उससे शहर में मकान बनवाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। भवन निर्माण और विकास उप विधि में किए गए संशोधन के बाद कई चीजें बदल गई हैं। इस बदलाव के बाद अब लोग पीडीए से तीन फ्लोर तक का नक्शा निर्धारित शुल्क जमा करके पास करा सकेंगे। हालांकि इसके पहले ऐसा नहीं था। आवासीय एरिया में सिर्फ दो फ्लोर का ही नक्शा पास किए जाते थे। इतना ही नहीं, इस शहर में जो लोग नर्सिंगहोम बनवाना चाहते हैं उन्हें भी बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि इसके लिए निर्धारित रोड की चौड़ाई का मानक भी घटा दिया गया है। इस तरह आवास निर्माण से लेकर करीब कई चीजों में शहरी नियोजन डिपार्टमेंट के द्वारा बदलाव किए गए हैं। यह शासनादेश आवास एवं शहरी नियोजन के अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण द्वारा जारी किए गए हैं। जिसे पीडीए बोर्ड की बैठक में यहां लागू कर दिया गया है।

बाइलाज में बदलाव से लाभ
मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई पीडीए बोर्ड की बैठक में मौजूद रहे कुछ अफसर दबी जुबान कई अहम बातों को 'दैनिक जागरण आईनेक्स्टÓ से शेयर किए। उन्होंने बताया कि बाइलाज में बदलाव के बाद अब आवासीय भवनों की ऊंचाई बढ़कर 12.50 मीटर होगी। जबकि अनावासीय भू-उपयोग में नर्सिंगहोम निर्माण का मानचित्र 12 मीटर चौड़ी सड़कों पर भी पीडीए पास कर देगा। बताया गया कि इसके पूर्व नर्सिंगहोम निर्माण का नक्शा पास करने के लिए सड़क की चौड़ाई 18 मीटर होना आवश्यक था। इतना ही नहीं तैयारी तो यहां तक की जा रही है कि 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवनों में 17.50 मीटर ऊचाई वाले निर्माण की अनुमति दी जाय। इसके पूर्व 10.50 मीटर तक का ही नियम निर्धारित था।

नक्शा में 15 दिन का नखरा
मानचित्र यानी नक्शा पास कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन से सम्बंधित विभाग द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों का निस्तारण 15 दिन में कराना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उस आवेदन को स्वत: ही निरस्त माना जाएगा। पीडीए के अफसरों की मानें तो यदि मानचित्र यानी नक्शा पास होने के बाद डिमांड राशि सम्बंधित व्यक्ति को इसी पंद्रह दिन में जमा करना आवश्यक होगा। निर्धारित समयावधि में यह राशि जमा नहीं करने पर डिमांड पत्र अपने आप निरस्त हो जाएगा।