-जमा करनी होगी गन, बाहुबली अतीक, उनकी पत्नी और एक रिश्तेदार भी आएंगे नए नियम के दायरे में
-तीस जून के बाद लाइसेंस पर यूआई नंबर अंकित न होने पर लाइसेंस माना जाएगा अवैध
PRAYAGRAJ: अगर किसी के पास तीन असलहों का लाइसेंस है तो उसे एक लाइसेंस सरेंडर करना होगा। नए नियम की गाज तमाम उन लोगों पर गिरेगी जिनके दो से ज्यादा असलहा लाइसेंस हैं। इस संशोधित नियम के दायरे में पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद की फैमिली के कई मेंबर्स भी आएंगे। वहीं तमाम अन्य रसूखदारों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं जिनके नाम तीन असलहा लाइसेंस हैं।
बढ़ गई धड़कन
पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद सहित तमाम ऐसे लोग हैं, जिनकी फैमिली में एक-एक व्यक्ति के पास तीन-तीन असलहा लाइसेंस है। खुल्दाबाद पुलिस के मुताबिक स्वयं अतीक अहमद के नाम ही गन के तीन लाइसेंस हैं। उनकी पत्नी शाहिस्ता और करीबी रिश्तेदार के नाम भी तीन असलहा लाइसेंस बताए गए हैं। ऐसे सभी लोगों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। ऐसे तीन गन लाइसेंस होल्डर्स को एक गन जमा करनी होगी। आदेश के अमल में आने के बाद एक व्यक्ति दो से ज्यादा गन का लाइसेंस नहीं रख सकेगा। लाइसेंस होल्डर को तीन में से गन अपने किसी भी नजदीकी आर्म्स डीलर या थाने में सरेंडर करना होगा।
लाइसेंस अवधि हुई पांच साल
वहीं जिला प्रशासन के मुताबिक लाइसेंस की अवधि धारा 15 के अनुसार तीन वर्ष से बढ़ा कर पांच वर्ष कर दी गई है। अब शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण के समय तीन के बजाय पांच वर्षो के शुल्क जमा कर प्रपत्रों के साथ आवेदन करने होंगे। शस्त्र लाइसेंस का नेशनल डेटाबेस यानी एनडीएएल एलिस पर यूआई नंबर दर्ज किए जाने की अंतिम तारीख 30 जून तय की गई है। इस डेट तक जिनके लाइसेंस पर यूआई नंबर अंकित नहीं होंगे उनके असलहों को अवैध करार दे दिया जाएगा।
नियम है तो पालन करना ही पड़ेगा, वह कोई भी हो। अतीक अहमद, उनकी पत्नी और एक रिश्तेदार के नाम तीन असलहे हैं। यह सभी लोग नियमों के दायरे में आएंगे।
-विनीत सिंह, इंस्पेक्टर खुल्दाबाद