-अनलॉक-2 को लेकर प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन

-नियमों में किए गए आंशिक बदलाव, अनलॉक-1 सा रहेगा फेज 2

PRAYAGRAJ: अनलॉक टू में शादी विवाह जैसे आयोजनों में अतिथियों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब ऐसे आयोजनों में अधिकतम 20 की जगह 50 अतिथि शामिल हो सकते हैं। जिला प्रशासन ने गुरुवार को अनलॉक टू की नियमावली जारी कर इन बदलावों की जानकारी दी है। इसके अलावा पटरी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानें लगाने की परमिशन भी दी गई है। कई मामलों में अनलॉक 2 को अनलॉक 1 की तरह ही रखा गया है। प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को देखते हुए बहुत अधिक बदलाव नहीं किए गए हैं।

12 घंटे खुलेगी फल व सब्जी मंडी

-पहले की तरह कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी गई है।

-प्रतिबंधित एरिया में डोर स्टेप डिलीवरी की जाएगी।

-नए आदेश में प्रशासन ने कहा है कि मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 से 7 बजे तक खोली जाएगी।

-सब्जी मंडी का रिटेल वितरण सुबह 6 से 9 बजे तक होगा।

-फल व सब्जी मंडियों को खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह 8 से रात 8 बजे तक संचालित किया जाएगा।

-स्ट्रीट वेंडर और पटरी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकान लगाने की अनुमति दी गई है।

-मिठाई की दुकानों पर बैठाकर खिलाने की परमिशन अनलॉक-2 में भी नहीं दी गई है।

अनलॉक टू के महत्वपूर्ण नियम

-65 साल से अधिक आयु के वृद्ध, गर्भवती महिला, बीमार और दस साल से नीचे के बच्चे घर पर रहेंगे।

-कोविड से संबंधित कोई भी प्रसार व प्रचार सक्षम व अधिकृत अधिकारी को छोड़कर किसी को भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की अनुमति नहीं होगी।

-रात दस से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आिद का आवागमन प्रतिबंधित है। केवल विशेष परिस्थतियों में मिलेगी ढील। इस नियम में ढील दी जाएगी।

- धार्मिक स्थलों पर एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 30 डिग्री और ह्यूमिडिटी की मात्रा 40 से 70 फीसदी के बीच होगी। वेंटीलेशन का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

- मूर्तियों, प्रतिरूप, धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श करने की अनुमति नही होगी।

- मंदिर परिसर में कोरोना संदिग्ध व्यक्ति के पाए जाने पर इसकी सूचना जिला स्वास्थ्य हेल्प लाइन नंबर 18001805145 पर दी जाएगी।

मॉल, होटल और रेस्टोरेंट में अधिक छूट नही

शहर के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर मॉल, होटल और रेस्टोरेंट पूर्व की भांति ही खोले जाएंगे। इन जगहों पर बिना मास्क लगाए प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और प्रिमाइसेस के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। इसी तरह फूड कोर्ट या रेस्टोरेंट में कुल सीटिंग क्षमता का अधिकतम 50 फीसदी को ही बैठने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट में डिस्पोजल मेन्यू का इस्तेमाल होगा।

अनलॉक-2 में संक्रमण की रोकथाम को देखते हुए नियमों में बदलाव किए गए हैं। लोगों को खुद सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी होगी। सामाजिक गतिविधियों के संचालन के साथ वह अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकेंगे।

-भानुचंद्र गोस्वामी, डीएम प्रयागराज