प्रयागराज ब्यूरो । मरहूम अतीक अहमद गैंग के गुर्गे जावेद उर्फ पप्पू गंजिया की जमानत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वह नैनी एरिया के गंजिया गांव का रहने वाला है। जमानत प्रार्थना पत्र बुधवार को जिला जज संतोष कुमार राय की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद न्यायाधीश ने जमानत का आधार अपर्याप्त पाया।

अतीक गैंग का गुर्गा है आरोपित

आरोपित पप्पू गंजिया के अधिवक्ता एवं जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा अपना-अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा गया। जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत केस डायरी का जिक्र किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि विवेचना के दौरान पुलिस के जरिए एकत्र किए गए सुबूतों का आवलोकन किया जाय। न्यायालय ने कहा कि मामले की परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अभियोजन ने अदालत को बताया कि वादिनी मुकदमा रामकली ने एक फरवरी 2024 को नैनी थाने पर प्राथमिक दर्ज कराई की माधोपुरा उपहार करछना में स्थित जमीन को भूमाफिया पप्पू गंजिया, मक्खन उर्फ मिराजुद्दीन सभासद, अनवर ठेकेदार, नूर मोहम्मद आदि लोगों ने कब्जा कर लिया है। अभियोजन ने अदालत को बताया कि आरोपित के विरुद्ध 45 आपराधिक मामले हैं, जिसमें हत्या, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले भी शामिल हैं।

कोर्ट को केस सम्बंधित सारी जानकारी बताई गई। साथ ही पुलिस के द्वारा प्रस्तुत केस डायरी में उपलब्ध सुबूतों पर भी प्रकाश डाला गया। जिस पर अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया।

गुलाबचंद्र अग्रहरि, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी