-पटरी दुकानदारों को पीडी टंडन रोड पर जाने का दिया गया है आदेश

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PRAYAGRAJ: सिविल लाइंस को नो वेंडिंग जोन बनाने के लिए प्रशासन ने सभी पटरी दुकानदारों को बीएचएस स्कूल के सामने शिफ्ट होने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन और आदेश के अनुसार किसी भी स्कूल के 500 मीटर एरिया में नया मार्केट नहीं बसाया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश पर नगर निगम ने भी ऐतराज जताया है। मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी का कहना है कि नाइट मार्केट और वेंडिंग जोन बनाना नगर निगम का काम है, फिर जिला प्रशासन मनमानी क्यों कर रहा है?

पीडी टंडन ले जाने का फरमान

पटरी दुकानदारों पर पुलिस प्रशासन की ओर से सख्ती के साथ दबाव बनाया जा रहा है। मंगलवार शाम सिविल लाइंस पुलिस, नगर निगम और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम उनकी दुकानों को उठाकर सिविल लाइंस थाने ले गए। यहां दुकानदारों को बीएचएस स्कूल के पास पीडी टंडन रोड पर जाने का आदेश दिया गया।

जुलूस निकालकर जताया विरोध

मंगलवार को हुई कार्रवाई के विरोध में पटरी दुकानदारों ने जुलूस निकाला। पत्थर गिरजाघर से सुभाष चौराहे होते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंच कर धरना दिया। मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी से बातचीत की। मेयर ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई को गलत बताते हुए शासन और अधिकारियों से वार्ता करने का आश्वासन दिया। टाउन वेंडिंग कमेटी सदस्य रविशंकर द्विवेदी ने पथ विक्रेता अधिनियम की अवहेलना किए जाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन करने वालों में रवि शंकर द्विवेदी, मुकेश सोनकर, मनोज मालवीय, मोहम्मद आरिफ, धीरज कुमार, राजू कनौजिया, मनोज शेट्टी, अमित सोनकर, सोनू सोनकर, बंटी सोनकर, प्रमोद भारतीय, मोहम्मद दानिश, प्रकाश साहू, इंदिरा देवी, शिवबालक, पंकज कुमार, सुरेश सोनकर आदि शामिल रहे।

खड़ी हो जाएगी पार्किंग की समस्या

पीडी टंडन रोड पर मार्केट बना पटरी दुकानदारों को बसाया गया तो इस रोड पर पार्किंग की समस्या खड़ी हो जाएगी। यहां स्कूलों की छुट्टी होने पर भीषण जाम लगता है। जहां गाडि़यां पार्क होनी चाहिए, वहां मार्केट बनने से गाडि़यां रोड पर पार्क होंगी और जाम की समस्या बढ़ जाएगी।

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स्कूल के बाहर कैसे बना सकते हैं मार्केट

डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने सिविल लाइंस एरिया को तत्काल खाली करते हुए पटरी दुकानदारों को बीएचएस की बाउंड्री से सटे एरिया में शिफ्ट कराने का आदेश दिया है। इस संबंध में मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी का कहना है कि आखिर ऐसा कैसे किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का गाइड लाइन है कि किसी भी स्कूल के 500 मीटर एरिया में नया मार्केट नहीं बसाया जा सकता है। इसके बाद बीएचएस की बाउंड्री या फिर उसके आस-पास नाइट मार्केट या नया मार्केट कैसे बसाया जा सकता है।

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जीटी रोड पर बिकवाई जा रही बालू और ईंट

जीटी रोड पर एक तरफ जहां अवैध कब्जा कर बालू, गिट्टी, ईट और बिल्डिंग मैटेरियल का बिजनेस हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पीडी टंडन रोड पर सिविल लाइंस के पटरी दुकानदारों को भेजने की तैयारी की जा रही है। अवैध तरीके से बिल्डिंग मैटेरियल बेचने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

वर्जन

वेंडिंग जोन बनाने का काम नगर निगम का है। टाउन वेंडिंग कमेटी बनी है, नगर आयुक्त इसके अध्यक्ष हैं। जहां लोग आते-जाते नहीं, वहां नाइट मार्केट या फिर नया मार्केट बनाना गलत है। एडीएम सिटी से इस संबंध में बात की गई तो वे कोई उचित जवाब नहीं दे सके।

-अभिलाषा गुप्ता नंदी

मेयर, नगर निगम

प्रयागराज