69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में व्यापक पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में एसआइटी जांच शीघ्र पूरा करने या स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंपे जाने की मांग की गयी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूíत एमसी त्रिपाठी ने उमेश कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन छह जनवरी 2019 को किया गया था। परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत पर पुलिस ने कई जगह छापा मारा और कई लोगों को गिरफ्तार किया है। लेनदेन के पैसे भी बरामद हुए हैं। कई सेंटर में परीक्षा दे रहे छात्रों के 150 में से 143 अंक तक आए हैं, जबकि उनके एकेडमिक रिकॉर्ड काफी खराब हैं।

याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच एसटीएफ कर रही है। उल्लेखनीय है कि 69000 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला शुरू से ही विवादों में घिरा रहा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल की गयी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के लिए लगभग 37 हजार पदों को छोड़कर शेष पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया है। इस क्रम में प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया अभी जहां की तहां ठप है। शीर्ष कोर्ट से आदेश मिलने का इंतजार किया जा रहा है।