प्रयागराज ब्यूरो । सोशल मीडिया पर पोस्ट करें मगर जांच परख कर वरना जेल की हवा खानी पड़ सकती है। चुनाव आचार संहिता लागू है, ऐसे में सोशल मीडिया पर साइबर सेल ने अपनी निगाहें गड़ा दी हैं। रोजाना सैकड़ों पोस्ट की मॉनिटरिंग हो रही है। अगर पोस्ट में कुछ भी आपत्ति जनक पाया जाता है तो फिर कार्रवाई की जद में आना तय है। और शिकायत पर तो हर हाल में कार्रवाई तय है। ऐसे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल ठीक है, मगर उग्रता ठीक नहीं।
पुलिस कर रही मॉनिटरिंग
आचार संहिता लागू होने के बाद साइबर सेल के अलावा डीसीपी सिटी, डीसीपी यमुनानगर और डीसीपी गंगानगर की मीडिया सेल भी सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कर रही है। रोजाना हजारों आईडी की जांच चल रही है। ऐसे में जरा सी लापरवाही कानूनी कार्रवाई की जद में ला सकती है।
सोशल मीडिया पर ये न करें
- कोई आपत्तिजनक पोस्ट न करें।
- किसी पोस्ट पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल न करें।
- आपत्तिजनक पोस्ट शेयर न करें।
- कोई हर्ट करने वाला वीडियो न शेयर करें।
- किसी धर्म, जाति के खिलाफ पोस्ट न करें।
- चुनाव को लेकर अशांति पैदा करने वाली पोस्ट न करें।
- किसी दूसरे के नाम से आईडी न बनाएं।

ये होगी कार्रवाई
साइबर कानून के मुताबिक मामला पकड़े जाने पर
एक लाख रुपये से लेकर दस लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। साथ ही एक साल से लेकर सात साल की सजा हो सकती है। तमाम लोग दूसरे के नाम से फर्जी आईडी बनाकर या फेक नाम से आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। ये मामला भी जेल की सलाखों के पीछे ले जा सकता है।


पुलिस से बचना होगा मुश्किल
अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट पाई जाती है तो पुलिस आईडी को खोज लेगी। ऐसे में ये सोचना की पुलिस आईडी को ट्रेस नहीं कर पाएगी, ये भूल भारी साबित हो सकती है।

पुलिस की साइबर और मीडिया सेल सोशल मीडिया पर नजर रख रही है। आपत्तिजनक पोस्ट पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सतीश चंद्र, एडीसीपी क्राइम