कोरोना संक्त्रमित जमाति के रहने की व्यवस्था में मदद करने और जानकारी छिपाने को लेकर दर्ज थी रिपोर्ट

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट के अन्तर्गत दिए प्रावधानों के अनुसार वाइस चांसलर ने की निलंबन की कार्रवाई

prayagraj@inext.co.in

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद शुक्त्रवार की शाम आखिरकार निलंबित कर दिए गए। गिरफ्तारी के 48 घंटे की मियाद पूरी होने के साथ ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनके निलंबन को लेकर आदेश जारी कर दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रो। एनके शुक्ला की ओर से आदेश जारी किया गया है। जिसमें प्रो। मोहम्मद शाहिद के खिलाफ शाहगंज थाना और शिवकुटी थाने में विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दर्ज कराए गए मुकदमे और गिरफ्तारी को देखते हुए यूनिवर्सिटी एक्ट के अन्तर्गत प्रावधान का प्रयोग करते हुए चाइस चांसलर की ओर से निलंबन का निर्णय लिया गया।

लटक रही थी तलवार

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद के खिलाफ दो थानों में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद से ही उन पर निलंबन की तलवार लटक रही थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अेार से लगातार इस बात की दलील दी जा रही थी कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी की सूचना पुलिस प्रशासन की ओर से यूनिवर्सिटी प्रशासन को नहीं दी गई है।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आर्डिनेंस में किसी भी टीचर की गिरफ्तारी के 48 घंटे बाद ही निलंबन की कार्रवाई का प्रावधान है। शुक्रवार को पुलिस प्रशासन की ओर से लिखित सूचना प्राप्त हुई तो यह फैसला लिया गया है।

प्रो। एनके शुक्ला

रजिस्ट्रार, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी